नशे में गाड़ी चलाकर पत्रकार को जानलेवा टक्कर मारने वाले IAS अधिकारी के खिलाफ आरोपपत्र, जानें पूरा मामला

By भाषा | Published: February 1, 2020 07:40 PM2020-02-01T19:40:30+5:302020-02-01T19:40:30+5:30

बशीर के परिवार और मीडियाकर्मियों ने निजी केआईएमएस अस्पताल में बशीर को मिल रहीं ‘पांच सितारा सुविधाओं’ पर विरोध दर्ज कराया जिसके बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया।

Charge sheet against IAS officer for killing a journalist by driving drunk | नशे में गाड़ी चलाकर पत्रकार को जानलेवा टक्कर मारने वाले IAS अधिकारी के खिलाफ आरोपपत्र, जानें पूरा मामला

नशे में गाड़ी चलाकर पत्रकार को जानलेवा टक्कर मारने वाले IAS अधिकारी के खिलाफ आरोपपत्र, जानें पूरा मामला

Highlightsखुद डॉक्टर वेंकटरमन ने हादसे के नौ घंटे बाद पुलिस को अपने खून के नमूने जांच के लिए लेने की अनुमति दे दी।इससे पहले वह यहां एक निजी अस्पताल में भर्ती हो गये। करीब 17 घंटे बाद उनकी गिरफ्तारी दिखाई गयी।

आईएएस अधिकारी श्रीराम वेंकटरमन के खिलाफ शनिवार को एक स्थानीय अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया जिसमें उन्हें पिछले साल अगस्त में नशे की हालत में कार चलाते हुए पत्रकार को जानलेवा टक्कर मारने के मामले में प्रथम आरोपी बनाया गया है। कार में अधिकारी के साथ महिला मित्र वफा फिरोज भी थी जो मामले में दूसरी आरोपी हैं। उन पर अधिकारी को गलत तरह से कार चलाने के लिए उकसाने का आरोपी बनाया गया है।

मामले की जांच कर रहे अपराध शाखा के विशेष जांच दल ने यहां न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष करीब 70 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया। आरोपपत्र में 100 गवाहों की सूची है और साक्ष्य के रूप में 75 सामग्री जमा की गयी हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इसमें कहा गया है कि 33 वर्षीय अधिकारी नशे में थे और पिछले साल तीन अगस्त को आधी रात को एक निजी पार्टी से लौटते समय तेजी से कार चला रहे थे। तेज कार से मोटर साइकिल पर जा रहे पत्रकार के एम बशीर को टक्कर लग गयी और उनकी मौके पर ही मौत हो गयी।

खुद डॉक्टर वेंकटरमन ने हादसे के नौ घंटे बाद पुलिस को अपने खून के नमूने जांच के लिए लेने की अनुमति दे दी। इससे पहले वह यहां एक निजी अस्पताल में भर्ती हो गये। करीब 17 घंटे बाद उनकी गिरफ्तारी दिखाई गयी।

बशीर के परिवार और मीडियाकर्मियों ने निजी केआईएमएस अस्पताल में बशीर को मिल रहीं ‘पांच सितारा सुविधाओं’ पर विरोध दर्ज कराया जिसके बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया। उन पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। सेवा से निलंबित किये जाने के साथ ही उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त कर दिया गया। राज्य सरकार ने गुरूवार को उनके निलंबन की अवधि 90 दिन और बढ़ा दी। 

Web Title: Charge sheet against IAS officer for killing a journalist by driving drunk

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Crimeक्राइम