अंतरंग वीडियो 6 वर्षीय बेटे से शूट करवाने पर मां और चाचा के खिलाफ केस दर्ज, कोर्ट में महिला ने कबूला..
By आकाश चौरसिया | Published: May 16, 2024 12:23 PM2024-05-16T12:23:13+5:302024-05-16T12:41:07+5:30
अंतरंग वीडियो अपने ही बेटे से मां और चाचा ने बनवाया और फिर कोर्ट तक यह मामला पहुंचा। इसके बाद तो केस ने सारे तथ्यों को सुनते हुए मां और चाचा को इस केस में मुख्य आरोपी बना दिया है।
![Case registered against mother her friend for 6 year old child shoot intimate video woman confession | अंतरंग वीडियो 6 वर्षीय बेटे से शूट करवाने पर मां और चाचा के खिलाफ केस दर्ज, कोर्ट में महिला ने कबूला.. Case registered against mother her friend for 6 year old child shoot intimate video woman confession | अंतरंग वीडियो 6 वर्षीय बेटे से शूट करवाने पर मां और चाचा के खिलाफ केस दर्ज, कोर्ट में महिला ने कबूला..](https://d3pc1xvrcw35tl.cloudfront.net/sm/images/420x315/rape_20190590017.jpg)
फाइल फोटो
नई दिल्ली: नवी मुंबई के अंतर्गत आने वाली उरण पुलिस ने 25 वर्षीय मां और उसके 35 वर्षीय दोस्त (रिश्ते में देवर) को छह साल के बच्चे से अंतरंग वीडियो शूट करवाने के आरोप में दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। केस तब रजिस्टर्ड किया गया, जब पनवेल सेशल कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया कि आप ऐसा करिए, तब पुलिस ने मामला दर्ज किया गया।
पुलिस अधिकारी के मुताबिक, बच्चे की मां ने अपने दोस्त पर पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक महीने उसने मेरे साथ रेप किया और इतनी ही नहीं उसने छह वर्षीय बेटे से इस दृश्य को शूट करने के लिए कहा तो पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ केस रजिस्टर्ड करवा दिया।
पुलिस अधिकारी ने आगे बताया, केस के दौरान सबूत के तौर पर वीडियो कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने पाया कि वीडियो कोई तीसरा व्यक्ति शूट कर रहा था। इस वीडियो को देखते हुए महिला से पूछा, तो उसने कहा कि यह वीडियो बेटे ने शूट किया। जब पूछताछ की गई, तो लड़के ने कहा कि उसने ऐसा अपने 'चाचा' (सह-आरोपी) के कहने पर किया था।
यह जानने पर कि एक नाबालिग लड़के से दो अश्लील वीडियो शूट कराए गए थे, अदालत ने बलात्कार मामले में व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया, जिसके बाद उरण पुलिस ने मंगलवार को मामला दर्ज किया।
महिला के पति ने करीब छह महीने पहले उसे और उसके बेटे को छोड़ दिया था। पुलिस ने कहा कि मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 34 (सामान्य इरादा) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।