Bulli Bai App Case: कोर्ट ने आरोपी श्वेता सिंह की जमानत याचिका पर पुलिस से दो दिन के भीतर मांगा जवाब
By रुस्तम राणा | Published: February 5, 2022 04:29 PM2022-02-05T16:29:50+5:302022-02-05T16:29:50+5:30
मुंबई सत्र न्यायालय ने गिरफ्तार 18 वर्षीय आरोपी श्वेता सिंह की जमानत याचिका पर पुलिस से दो दिन के भीतर जवाब देने को कहा है।
मुंबई: बुल्ली बाई ऐप मामले को लेकर शनिवार को मुंबई सत्र न्यायालय ने गिरफ्तार 18 वर्षीय आरोपी श्वेता सिंह की जमानत याचिका पर पुलिस से दो दिन के भीतर जवाब देने को कहा है। इस मामले में अदालत अब 8 फरवरी को सुनवाई करेगी।
दरअसल, मुंबई पुलिस के साइबर सेल ने कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में मामले के तीन आरोपियों विशाल कुमार झा, श्वेता सिंह और मयंक रावत की जमानत याचिकाओं का विरोध किया था।
पुलिस ने आरोपियों की जमानत याचिकाओं को खारिज करने का अनुरोध करते हुए आशंका जताई थी कि आरोपी जेल से बाहर आने के बाद भाग सकते हैं या सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं।
बता दें कि बुल्ली बाई मोबाइल ऐप पर 'नीलामी' के लिए सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं का नाम डाला गया था और बिना अनुमति के उनकी तस्वीरें लगाई गई थीं। तस्वीरों से छेड़छाड़ भी की गई थी। श्वेता पर बुल्ली बाई ऐप पर महिलाओं की तस्वीरों को अपलोड करने का आरोप है।
Bulli Bai app case: Mumbai Sessions Court asked police to submit their reply within two days in 18-year-old arrested accused Shweta Singh's bail plea
— ANI (@ANI) February 5, 2022
The court will hear the matter on February 8
श्वेता सिंह उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिला की रहने वाली है। श्वेता के माता-पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। पिछले साल कोरोना संक्रमण के कारण उसके पिता की मौत हो गई थी, जबकि उससे पहले कैंसर के कारण उसकी मां की मौत हो गई थी।