अरबाज मेरा नौकर नहीं है, उसके जूते में क्या मिला इस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है: आर्यन खान
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: October 27, 2021 08:28 AM2021-10-27T08:28:56+5:302021-10-27T08:39:14+5:30
दलीलें पेश करते हुए मुकुल रोहतगी ने बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा कि इस लड़के को 20 दिन के लिए जेल में क्यों रखा गया है? मुकुल ने ये भी कहा कि आर्यन ने ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए किसी को फाइनेंस नहीं किया है।
मुंबईः बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई ड्रग्स क्रूज मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर कल कोई फैसला नहीं आया। आज मामले में फिर से सुनवाई होनी है। कोर्ट ने कहा कि हम कल (27 अक्टूबर) दोपहर 2:30 बजे सुनवाई करेंगे। आर्यन की तरफ से कोर्ट उनके वकील मुकुल रोहतगी ने कई दलीलें दीं।
ड्रग्स मामले में आर्यन खान के लिए दलीलें रख रहे मुकुल रोहतगी ने मंगलवार को कहा, वह (अरबाज) मेरे (आर्यन) नियंत्रण में नहीं है...उसके जूतों में क्या मिला...इस पर मेरा कोई वश नहीं है। रोहतगी ने कहा, राजनीतिक हस्तियों और एनसीबी के बीच घृणित तकरार मुझपर (आर्यन) नहीं थोपी जा सकती है।
दलीलें पेश करते हुए मुकुल रोहतगी ने बॉम्बे हाईकोर्ट से आगे कहा कि अमेरिका और दुनिया के कुछ हिस्सों में गांजा वैध है। उन्होंने कहा, आर्यन के पास न कोई ड्रग्स मिले, ना उसने कोई सेवन किया। इस लड़के को 20 दिन के लिए जेल में क्यों रखा गया है? मुकुल ने ये भी कहा कि आर्यन ने ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए किसी को फाइनेंस नहीं किया है।
वहीं वकील अमित देसाई ने अपनी दलील में कहा कि आर्यन खान और सह-आरोपी अचित कुमार के बीच वॉट्सऐप चैट ऑनलाइन 'पोकर' के बारे में थीं और इनका ड्रग्स से कोई संबंध नहीं था। देसाई ने कहा कि आजकल कई गेम्स ऑनलाइन खेले जाते हैं देसाई के मुताबिक, ये चैट्स 12-14 महीने पुरानी हैं।