अंकित सक्सेना हत्याकांड: माता-पिता के सामने की गई थी हत्या, 5 साल बाद मिला इंसाफ, तीन लोग दोषी करार, सजा का ऐलान 15 जनवरी को, जानें मामला

By शिवेन्द्र कुमार राय | Published: January 8, 2024 03:41 PM2024-01-08T15:41:57+5:302024-01-08T15:43:31+5:30

1 फरवरी, 2018 को 23 वर्षीय फोटोग्राफर अंकित को उसकी 20 वर्षीय प्रेमिका के परिवार ने पश्चिमी दिल्ली के ख्याला इलाके के रघुबीर नगर में सार्वजनिक रूप से मार डाला था।

Ankit Saxena murder case three people convicted Punishment will be announced on January 15 | अंकित सक्सेना हत्याकांड: माता-पिता के सामने की गई थी हत्या, 5 साल बाद मिला इंसाफ, तीन लोग दोषी करार, सजा का ऐलान 15 जनवरी को, जानें मामला

अंकित सक्सेना (फाइल फोटो)

Highlightsअदालत ने अंकित सक्सेना की हत्या के लिए तीन लोगों को दोषी ठहरायासमुदाय विशेष की लड़की के साथ प्रेम संबंध के कारण की गई लड़की के पिता अकबर अली और मां शहनाज़ बेगम इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी थे

Ankit Saxena murder case: दिल्ली की एक अदालत ने अंकित सक्सेना की हत्या के लिए तीन लोगों को दोषी ठहराया है। इस घटना ने  2018 में राजधानी दिल्ली को हिलाकर रख दिया था। अंकित की हत्या एक समुदाय विशेष की लड़की के साथ प्रेम संबंध के कारण की गई थी। रिश्ते से लड़की के घरवाले नाराज थे। लड़की के पिता अकबर अली और मां शहनाज़ बेगम इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी थे। तीसरा आरोपी लड़की का चाचा था। 

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार शर्मा की अदालत ने वैज्ञानिक साक्ष्य और प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही पर भरोसा करते हुए 23 दिसंबर, 2023 को फैसला सुनाया कि अभियोजन पक्ष ने अंकित की हत्या करने के लिए सभी आरोपी व्यक्तियों के मकसद को साबित कर दिया है। तीनों को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के साथ धारा 34 (सामान्य इरादे) के तहत आरोपी बनाया गया था। अदालत ने इसके अलावा शहनाज़ बेगम को धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) के तहत भी दोषी ठहराया।  अदालत सजा 15 जनवरी को तय करेगी।

क्या था मामला

1 फरवरी, 2018 को 23 वर्षीय फोटोग्राफर अंकित को उसकी 20 वर्षीय प्रेमिका के परिवार ने पश्चिमी दिल्ली के ख्याला इलाके के रघुबीर नगर में सार्वजनिक रूप से मार डाला था। मामले के बारे में पुलिस ने कहा था कि कित को अकबर अली, बेगम, उनके नाबालिग बेटे और उनके रिश्तेदार मोहम्मद सलीम ने 10-15 मिनट तक पीटा था। पुलिस ने यह भी कहा कि जब आरोपी अंकित के साथ बहस कर रहे थे तब अंकित के माता-पिता और दोस्त उसके बचाव में आए थे। 

आरोपियों ने अंकित की मां के साथ भी मारपीट की थी। अंकित को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। माता-पिता ने उसे ई-रिक्शा में अस्पताल ले जाने की कोशिश की लेकिन अस्पताल में अंकित को "मृत लाया" घोषित कर दिया गया। 

जांच के मुताबिक यह रिश्ता तब सामने आया था लड़की के परिवार को उसके टेक्स्ट और कॉल लॉग मिले, जिसमें अंकित के साथ उसकी बातचीत का ब्यौरा मिला। इस घटना के बाद पुलिस ने लड़की को नारी निकेतन भेज दिया था क्योंकि उसने दावा किया था कि उसके परिवार वाले उसे भी मारने की कोशिश कर सकते हैं। बाद में उसे उसकी मौसी के घर भेज दिया गया। फरार चाचा, माता-पिता और भाई को कुछ ही दिनों में पकड़ लिया गया।

इस केस में मुख्य गवाहों में शिकायतकर्ता और मृतक के पिता यशपाल सक्सेना, मृतक की मां कमलेश और अंकित के दोस्त नितिन और अनमोल सिंह शामिल थे। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने गवाही में कहा था कि  मौत तेज धार वाले हथियार से हुई थी। 

Web Title: Ankit Saxena murder case three people convicted Punishment will be announced on January 15

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे