Andhra Pradesh: नाबालिग ने किया 7वीं कक्षा की छात्रा का रेप, दोस्तों ने बनाया वीडियो; व्हाट्सएप पर किया शेयर

By अंजली चौहान | Published: May 24, 2024 04:00 PM2024-05-24T16:00:35+5:302024-05-24T16:02:07+5:30

एलुरु: आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले में एक चौंकाने वाली घटना में, कक्षा 7 में पढ़ने वाली एक लड़की के साथ उसके सहपाठी ने सरकारी हाई स्कूल की कक्षा में कथित तौर पर बलात्कार किया। उनके पीछे आए चार अन्य आरोपियों ने कथित तौर पर अपने मोबाइल फोन में अपराध का वीडियो बनाया।

Andhra Pradesh Minor raped 7th class student friends made video shared on whatsapp | Andhra Pradesh: नाबालिग ने किया 7वीं कक्षा की छात्रा का रेप, दोस्तों ने बनाया वीडियो; व्हाट्सएप पर किया शेयर

Andhra Pradesh: नाबालिग ने किया 7वीं कक्षा की छात्रा का रेप, दोस्तों ने बनाया वीडियो; व्हाट्सएप पर किया शेयर

एलुरु: आंध्र प्रदेश के एलुरु में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना ने सभी के होश उड़ा दिए हैं। इलाके की एक नाबालिग लड़की के साथ उसके ही नाबालिग सहपाठी पर बलात्कार का संगीन आरोप लगा है। यह खबर जैसे ही इलाके में फैली, चारों तरफ सनसनी मच गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस फौरन हरकत में आई और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। 

गौरतलब है कि एक सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा के साथ उसके सहपाठी ने सरकारी हाई स्कूल की कक्षा में कथित तौर पर बलात्कार किया। उनके पीछे आए चार अन्य आरोपियों ने कथित तौर पर अपने मोबाइल फोन में अपराध का वीडियो बनाया। आरोपियों ने वीडियो बनाकर उसे व्हाट्सएप पर शेयर किया। 

नाबालिग लड़के की गिरफ्तारी
 
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 13 साल की लड़की से रेप करने वाले 15 साल के लड़के को हिरासत में लिया गया है। जानकारी के अनुसार, लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी के दोस्तों ने वीडियो बनाकर उसके माता-पिता को ब्लैकमेल किया। पुलिस ने कहा कि माता-पिता द्वारा 2 लाख रुपये की मांग नहीं मानने पर आरोपी ने यौन उत्पीड़न का वीडियो व्हाट्सएप पर प्रसारित किया था।

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उस पर बलात्कार (भारतीय दंड संहिता या आईपीसी की धारा 375) के लिए मामला दर्ज किया गया है, जबकि चार लोगों पर धारा 354 सी (सहमति के बिना एक निजी घटना को फिल्माना), 341 (गलत तरीके से रोकना), 506 (आपराधिक धमकी), आईपीसी की धारा 109 (अपराध के लिए उकसाना), साथ ही यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 14 और 15 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत आरोप लगाए गए हैं। 

लड़के को किशोर गृह भेज दिया गया, और शेष आरोपियों - बालासुब्रमण्यम (22), चंद्रशेखर (22), तेजा (19), और हरिकृष्ण (20) को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों को एलुरु अदालत में पेश किया गया जिसने उन्हें 14 दिनों के लिएन्यायिक हिरासत में भेज दिया।

क्या है पूरा मामला?

यह घटना 15 मई को मंडाविली शहर में स्थित स्कूल में हुई लेकिन बुधवार को पीड़िता के माता-पिता द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद इसका खुलासा हुआ। मंडावल्ली पुलिस उप-निरीक्षक (एसआई) रामचंद्र राव के अनुसार, लड़की ने मार्च में कक्षा 7 की परीक्षा पूरी कर ली थी और अपनी मार्कशीट लेने के लिए स्कूल जा रही थी तभी कक्षा 10 के एक वरिष्ठ छात्र और चार अन्य लोगों ने उसे एक खाली कक्षा में खींच लिया। हालांकि, यह साफ नहीं है कि लड़का और उसके दोस्त स्कूल में उस समय क्या कर रहे थे। चूंकि स्कूल गर्मी की छुट्टियों के कारण बंद था और घटना के दौरान कोई शिक्षक या कर्मचारी मौजूद नहीं था।

आरोपी ने रेप करने के दौरान अपने दोस्तों द्वारा वीडियो बनवाया। उसके बाद सभी आरोपियों ने कथित तौर पर पीड़िता के परिवार को ब्लैकमेल किया और 2 लाख रुपये की मांग की। जब लड़की का परिवार तुरंत पैसे की व्यवस्था करने में विफल रहा, तो आरोपी ने हमले का वीडियो व्हाट्सएप पर प्रसारित कर दिया। अपमान सहन करने में असमर्थ लड़की के परिवार ने बुधवार सुबह मंडावली पुलिस स्टेशन में पुलिस से संपर्क किया। शिकायत दर्ज होने के तुरंत बाद आरोपियों को पकड़ लिया गया और लड़की का मेडिकल परीक्षण कराया गया।

Web Title: Andhra Pradesh Minor raped 7th class student friends made video shared on whatsapp

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