वीडियो बनाकर साथियों के साथ सालों करता रहा युवती का यौनशोषण, जबरन धर्म परिवर्तन कराकर दिया तीन तलाक, दर्ज हुआ केस

By एस पी सिन्हा | Updated: August 19, 2019 17:21 IST2019-08-19T17:21:31+5:302019-08-19T17:21:31+5:30

युवती के अनुसार उसे कोई दवा खिला दी, जिससे वह बेहोश हो गई. होश आने पर उसे पता चला कि वह सोनू के घर में थी. जहां उसकी शारीरिक स्थिति खराब थी. उसके बदन पर कपडे नहीं थे. कमरे का दरवाजा भी बाहर से बंद था.

A woman was sexually abused for years by making a video | वीडियो बनाकर साथियों के साथ सालों करता रहा युवती का यौनशोषण, जबरन धर्म परिवर्तन कराकर दिया तीन तलाक, दर्ज हुआ केस

प्रतीकात्मक फोटो

Highlightsपीड़िता ने बेडो थाना में उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है. पीडिता के अनुसार, पांच जून 2013 को वह उदय भारत नामक संस्था (अशोक नगर) में बतौर काउंसलर काम करने लगी.

झारखंड के रांची जिले में युवती नशा खिलाकर यौन शोषन और जबरन धर्म परिवर्तन कराकर शादी, फिर तीन तलाक का मामला आया सामने, युवती के आव्दन पर दर्ज हुआ मामला 

झारखंड के रांची जिले के बेडो थानाक्षेत्र में युवती का जबरन धर्म परिवर्तन कराने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. युवती ने राजमहल के रहने वाले शख्स मोहम्मद अबुल कैश पर यौन शोषण, अश्लील वीडियो बनाने, ब्लैकमेलिंग, धर्म परिवर्तन और तीन तलाक के आरोप लगाये हैं. 

युवती ने आरोप लगाया है कि राजमहल के मटियाल निवासी सोनू ने हिंदू युवक बन कर उससे दोस्ती की. एक दिन इलाज कराने के नाम पर उसे वर्ष 2014 में पहली बार उससे संबंध बनाया और अश्लील वीडियो बनाकर तब से उसे ब्लैकमेल करने लगा. ये सिलसिला 2019 तक जारी रहा. बतौर युवती आरोपी ने उसे दूसरों को भी परोसा. उसकी अस्मत रांची से लेकर दिल्ली तक लूटी गई. इस दौरान उसने अश्लील वीडियो बना लिया. इसके बाद धोखे से उसके साथ शादी की और धर्मांतरण करा दिया. छह साल तक शारीरिक शोषण करने के बाद उसने 27 जुलाई 2019 को तीन तलाक बोल कर तलाक ले लिया. 

पीड़िता ने बेडो थाना में उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है. पीडिता के अनुसार, पांच जून 2013 को वह उदय भारत नामक संस्था (अशोक नगर) में बतौर काउंसलर काम करने लगी. इसी कंपनी में सोनू भी काम करता था. वह टीका लगाता था. उसी साल अगस्त में तबीयत खराब होने के कारण वह जब एक दिन आफिस नहीं गई तो सोनू उसके घर आया और इलाज कराने के लिए डॉ अनवर के पास ले गया. 

युवती के अनुसार वहां उसने कोई दवा खिला दी, जिससे वह बेहोश हो गई. होश आने पर उसे पता चला कि वह सोनू के घर में थी. जहां उसकी शारीरिक स्थिति खराब थी. उसके बदन पर कपडे नहीं थे. कमरे का दरवाजा भी बाहर से बंद था. थोडी देर बाद कमरे में सोनू आया. उसने मुझे एक वीडियो दिखाया. उसे देख मेरे होश उड गये. उस अश्लील वीडियो में एक अन्य लडका भी था. 

उसने कहा कि चुपचाप मेरी बात मानती रहो नहीं तो यह वीडियो दिखा कर तुम्हें बर्बाद कर दूंगा. इसके बाद वह चुप हो गई और सोनू उसका शारीरिक शोषण करता रहा. वह जब चाहता नशा खिलाकर दूसरे के साथ भी सोने के लिए मजबूर करता था. यह सिलसिला महीनों तक चला. एक दिन वह बुर्का लेकर आया और डोरंडा में जोन मोहम्मद के यहां ले गया. वहां दूसरी भाषा में कुछ कबूल करवाया गया और कहा गया कि तुम अब मुस्लिम बन गई हो. अब तुम्हारा नाम सोनी परवीन हो गया है और तुम्हारा निकाह सोनू उर्फ अबुल कैफ उर्फ काजू (पिता अबुल हयात) के साथ हो गया है.  

इसके बाद मुझे पता चला कि सोनू उर्फ काजू मुसलमान है और मुझे जबरन धर्म परिवर्तन करा कर मुसलिम बना दिया गया. इस सदमे से मैं बेहोश हो गई. जिसके बाद मेरा शारीरिक शोषण जारी रहा. 2014 में संस्था बैन हो गई. इसके बाद सोनू दिल्ली चला गया. दो महीने बाद वह आया और मेरा शारीरिक शोषण करने लगा. मैं मजबूर थी. ब्लैकमेलिंग की शिकार होती रही. इसके बाद वह मुझे जबरन बीफ खिलाता था. कुछ दिन बाद उसे भी अपने साथ वहां ले गया. दिल्ली में उसके साथ न केवल कैश बल्कि उसके दोस्त भी गलत संबंध बनाते रहे. जब भी वह इसका विरोध करती, कैश ने उसे अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देता.

पीड़िता ने यह भी बताया है कि वह यह सब सहते हुए आरोपी के साथ रह रही थी. लेकिन कुछ दिन पहले आरोपी ईद के बहाने दिल्ली से राजमहल अपने घर आया और दूसरी लड़की के साथ निकाह कर लिया. जब इसकी जानकारी उसे मिली तो वह राजमहल आरोपी के घर गई, जहां उसे बीते 27 जुलाई को युवक ने तीन तलाक दे दिया. जिसके बाद उसने बेडो थाने में 18 अगस्त को आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.

 इस मामले पर बेडो थाना प्रभारी और डीएसपी का कहना है कि फिलहाल मामले की पड़ताल की जा रही है. वहीं आरोपी ने इस सिलसिले में पीड़िता को नोटिस भेजा है. नोटिस में ये बात लिखी है कि पीड़िता के भाई ने उससे 3 लाख 75 हजार रुपए कर्ज लिये थे. लेकिन पैसे नहीं लौटाए. चेक दिया, पर वह बाउंस हो गया. आरोपी ने रांची एसएसपी को पत्र भी लिखा है, जिसमे ये बातें लिखी हैं. आरोपी ने खुद को दिल्ली तीस हजारी कोर्ट का अधिवक्ता बताया है और पीड़िता उस पर झूठे आरोप लगा रही है. पीडिता के बयान पर बेडो थाना प्रभारी श्याम बिहारी मांझी ने कांड संख्या 86/2019 भादवि की धारा 406, 420, 467, 468, 376, 376 (2), 295- ए के तहत मामला दर्ज किया है. मामले  की छानबीन जारी है.

Web Title: A woman was sexually abused for years by making a video

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