यूपी की एक अदालत ने 18 साल के युवक को सुनाई 20 साल कैद की सजा, जानिए पूरा मामला
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: February 10, 2023 07:33 IST2023-02-10T07:21:31+5:302023-02-10T07:33:15+5:30
विशेष पॉक्सो अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने बुधवार को दोषी के खिलाफ 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है ।

प्रतिकात्मक तस्वीर।
नोएडाः उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले की एक अदालत ने 18 वर्षीय एक युवक को बलात्कार के मामले में 20 साल के कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने युवक को 2020 में तीन साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने का दोषी ठहराया ।
बलात्कार की यह घटना जब हुयी थी उस समय दोषी किशोर था। विशेष पॉक्सो अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने बुधवार को दोषी के खिलाफ 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है ।
कुछ दिन पहले हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने एक किशोरी को एक नाबालिग लड़की का बलात्कार करने के मामले में 20 साल की सजा सुनाई। किशोर को शादी का झांसा देकर बहकाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने का दोषी करार दिया।
अदालत ने उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई। और 80 हजार का जुर्माना भी लगाया था। 21 साल का होने तक उसे बाल सुधार गृह में रखा जाएगा। गिरफ्तारी के वक्त आरोपी की उम्र करीब साढ़े 17 थी। इस पर उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया था।
भाषा इनपुट के साथ