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Nirbhaya case: फांसी की नई तारीख, पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे तिहाड़ जेल के अधिकारी, पीड़िता की मां बोलीं, राष्ट्रपति जी का धन्यवाद

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: March 4, 2020 19:03 IST

2012 दिल्ली गैंगरेप पीड़िता की मां आशा देवी ने कहा कि मैं राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करना चाहती हूं। मुझे तसल्ली मिली कि दोषियों की आखिरी दया याचिका खारिज हुई। अभी हम नए डेथ वारंट के लिए आवेदन देंगे।

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ठळक मुद्देदोषी पवन गुप्ता की दया याचिका खारिज हो गई है। फांसी 3 मार्च को होनी थी।नई तारीख तय करने की खातिर पटियाला हाउस अदालत पहुंचे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

नई दिल्लीः निर्भया मामला में फांसी की अगली तारीख के लिए तिहाड़ जेल के अधिकारी पटियाला हाउस अदालत पहुंचे। बता दें कि दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका खारिज हो गई है। फांसी 3 मार्च को होनी थी।

निर्भया मामले में चारों दोषियों की फांसी के लिये नयी तारीख निर्धारित करने का अनुरोध करते हुए दिल्ली सरकार ने बुधवार को यहां की एक अदालत का रुख किया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने दोषियों को बृहस्पतिवार तक अपना-अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। दिल्ली सरकार ने अदालत से कहा कि दोषियों के लिए सभी कानूनी विकल्प खत्म हो गए हैं और अब कोई विकल्प नहीं बचा है।

अभियोजन के वकील ने कहा कि नोटिस की कोई जरूरत नहीं है। वहीं, अदालत ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता) का हिस्सा है और दूसरे पक्ष को सुने जाने को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इससे पहले दिन में गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में फांसी की सजा का सामना कर रहे दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ठुकरा दी है।

अदालत ने दोषियों की फांसी अगले आदेश तक के लिए सोमवार को टाल दी थी। फांसी मंगलवार को दी जानी थी। निचली अदालत ने 17 फरवरी को मामले में चारों दोषियों मुकेश कुमार सिंह (32), पवन (25), विनय शर्मा (26) और अक्षय कुमार सिंह (31) को फांसी देने के लिए तीन मार्च, सुबह छह बजे का समय निर्धारित किया था। दोषियों द्वारा कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल किए जाने के चलते मौत की सजा का क्रियान्वयन अब तक तीन बार टल चुका है।

सभी दोषियों को एक साथ फांसी दी जानी है। गौरतलब है कि निर्भया से 16 दिसंबर, 2012 को दक्षिणी दिल्ली में एक चलती बस में सामूहिक बलात्कार के साथ ही उस पर बर्बरता से हमला किया गया था। निर्भया की 29 दिसंबर को सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में मौत हो गयी थी, जहाँ उसे बेहतर चिकित्सा के लिए ले जाया गया था। चारों दोषियों और एक किशोर सहित छह व्यक्ति आरोपी के तौर पर नामजद थे। छठे आरोपी रामसिंह ने मामले की सुनवाई शुरू होने के कुछ दिनों बाद तिहाड़ जेल में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। एक सुधार गृह में तीन साल गुजारने के बाद 2015 में किशोर को रिहा कर दिया गया था।

2012 दिल्ली गैंगरेप का मामला पर अभियोजन पक्ष द्वारा दायर एक अर्जी में दोषियों के खिलाफ नए सिरे से डेथ वारंट जारी करने की मांग की गई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी. राणा ने दोषियों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। कल दोपहर 2 बजे के लिए मामले को सूचीबद्ध किया है।

2012 दिल्ली गैंगरेप पीड़िता की मां आशा देवी ने कहा कि मैं राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करना चाहती हूं। मुझे तसल्ली मिली कि दोषियों की आखिरी दया याचिका खारिज हुई। अभी हम नए डेथ वारंट के लिए आवेदन देंगे। उम्मीद करते हैं कि ये डेथ वारंट आखिरी होगा। दिल्ली सरकार ने निर्भया मामले के चार दोषियों को फांसी के लिए नयी तारीख का अनुरोध करने के लिए यहां की अदालत का रुख किया है।

निर्भया मामले के चार दोषियों में से एक पवन गुप्ता की दया याचिका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा खारिज कर दिए जाने के बाद तिहाड़ जेल के अधिकारी अभियुक्तों की फांसी की सजा पर तामील के लिए नई तारीख तय करने की खातिर पटियाला हाउस अदालत पहुंचे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

राष्ट्रपति ने इस मामले में अन्य तीन दोषियों की दया याचिकाओं को पहले ही खारिज कर दिया था। निर्भया के साथ 16 दिसंबर, 2012 को दक्षिणी दिल्ली में चलती बस में बर्बरतापूर्वक सामूहिक बलात्कार किया गया था। निर्भया की 29 दिसंबर को सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में मौत हो गयी थी जहाँ उसे बेहतर चिकित्सा के लिए ले जाया गया था। 

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