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छत्तीसगढ़ में 2 बहनों के साथ हुआ सामूहिक दुष्कर्म, भाजपा नेता के बेटे सहित 10 गिरफ्तार

By रुस्तम राणा | Updated: September 2, 2023 16:58 IST

रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) प्रशांत अग्रवाल ने कहा कि यह घटना गुरुवार रात भानसोज गांव के पास हुई जब बहनें एक व्यक्ति के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाकर लौट रही थीं।

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ठळक मुद्देरेप पीड़िताओं में एक उम्र जहां 19 वर्ष की है तो वहीं दूसरी 16 साल की बतायी जा रही है घटना गुरुवार रात भानसोज गांव के पास हुई जब बहनें एक व्यक्ति के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाकर लौट रही थींआरोपियों पर धारा 376 डी, 376 डीए, पोस्को सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज

रायपुर:छत्तीसगढ़ के रायपुर में दो बहनों के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। दोनों बहनों के साथ यह घटना तब घटी जब वे पीड़िता में से एक के मंगेतर के साथ रक्षा बंधन मनाकर लौट रही थीं। रेप पीड़िताओं में एक उम्र जहां 19 वर्ष की है तो वहीं दूसरी 16 साल की बतायी जा रही है। दस हमलावरों के एक समूह ने जबरन उनका रास्ता रोका और भयानक हमले को अंजाम दिया। रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) प्रशांत अग्रवाल ने कहा कि यह घटना गुरुवार रात भानसोज गांव के पास हुई जब बहनें एक व्यक्ति के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाकर लौट रही थीं।

पुलिस के मुताबिक, जब वे लौट रहे थे तो तीन आरोपियों ने पहले उन्हें रोका। तीनों ने कथित तौर पर उनसे नकदी और मोबाइल फोन लूट लिए। अन्य सात आरोपी चार मोटरसाइकिलों पर मौके पर पहुंचे। इसी दौरान आरोपी दोनों बहनों को मुख्य सड़क से दूर एक सुनसान जगह पर ले गया और उनके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया।

दोनों लड़कियों के साथ आए व्यक्ति को भी गंभीर शारीरिक हिंसा का शिकार होना पड़ा। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। एक स्थानीय भाजपा नेता के बेटे सहित दस लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अग्रवाल ने कहा, "कई पुलिस टीमें गठित की गईं और पीड़ितों द्वारा दिए गए आरोपियों के विवरण और अन्य जानकारी के अनुसार, सभी दस आरोपियों की पहचान की गई और सुबह तक उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।"

आरोपियों में आपराधिक गतिविधियों के इतिहास वाले लोग शामिल हैं, जिनमें से एक मुख्य संदिग्ध पूनम ठाकुर है, जिसे हाल ही में अगस्त 2023 में जमानत पर रिहा किया गया है। पूनम ठाकुर स्थानीय भाजपा नेता लक्ष्मी नारायण सिंह का बेटा है। 

आरोपियों पर धारा 376 डी (सामूहिक बलात्कार), 376 डीए (सोलह वर्ष से कम उम्र की महिला से सामूहिक बलात्कार) और भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। अधिकारी ने कहा कि आगे की जांच जारी है।

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