HighlightsKanpur India vs Bangladesh 2024: भारत और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के मंगलवार शाम तक कानपुर पहुंचने की संभावना है।Kanpur India vs Bangladesh 2024: वरिष्ठ अधिकारियों सहित पर्याप्त पुलिस बल की मांग की गई है।Kanpur India vs Bangladesh 2024: अति विशिष्ट आगंतुकों के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
Kanpur India vs Bangladesh 2024: कानपुर के 'इंटरनेशनल ग्रीन पार्क स्टेडियम' में 27 सितंबर से खेले जाने वाले दूसरे भारत-बांग्लादेश टेस्ट मैच के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने मैच के विरोध के तौर पर ग्रीन पार्क स्टेडियम के सामने निषेधाज्ञा की अवहेलना करते हुए सड़क अवरुद्ध कर ‘हवन’ आयोजित करने तथा यातायात बाधित करने के आरोप में सोमवार को अखिल भारतीय हिंदू महासभा के 20 सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
पुलिस के अनुसार, भारत और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के मंगलवार शाम तक कानपुर पहुंचने की संभावना है। अति विशिष्ट आगंतुकों के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कानपुर के अपर पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) हरीश चंदर ने बताया कि मैच की सुरक्षा—व्यवस्था के इंतजाम के लिए वरिष्ठ अधिकारियों सहित पर्याप्त पुलिस बल की मांग की गई है।
उन्होंने कहा, "हम सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि हमें पर्याप्त पुलिस बल मिल जाएगा।" अधिकारी ने कहा कि वह खुफिया ब्यूरो (आईबी) और राज्य खुफिया एजेंसियों सहित केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के साथ समन्वय कर रहे हैं ताकि हर खतरे से निपटने के लिए सूचनाएं साझा की जा सकें।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कड़ी नजर रखने का फैसला किया गया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि शांति भंग करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति से सख्ती से निपटा जाएगा। ग्रीन पार्क स्टेडियम और होटल लैंड मार्क को सेक्टर, जोन और सब-जोन में विभाजित किया गया है और इसका नियंत्रण क्रमशः डीसीपी, एडीसीपी और एसीपी स्तर के अधिकारियों को दिया गया है।
कानपुर पूर्वी के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) श्रवण कुमार सिंह को पूरे आयोजन का नोडल अधिकारी बनाया गया है। एसीपी हरीश चंदर ने कहा कि कोतवाली पुलिस ने विरोध के तौर पर ग्रीन पार्क स्टेडियम के गेट नंबर 10 बी के सामने सड़क को अवरुद्ध कर ‘हवन’ आयोजित करने के लिए ‘अखिल भारतीय हिंदू महासभा’ के राकेश मिश्रा समेत 20 सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की है।
उन्होंने बताया कि प्राथमिकी भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 189 (2) (गैरकानूनी सभा), 191 (2) (दंगा), 223 (लोक सेवक द्वारा दिए गए आदेश की अवहेलना) और 285 (किसी भी सार्वजनिक रास्ते में किसी व्यक्ति को बाधा पहुंचाना या चोट पहुंचाना) के तहत दर्ज की गई है।