Vodafone-Idea: वोडाफोन आइडिया को 1128 करोड़ रुपये का टैक्स रिफंड कीजिए, आयकर विभाग को बम्बई उच्च न्यायालय ने दिया झटका, जानें मामला

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: November 9, 2023 01:32 PM2023-11-09T13:32:27+5:302023-11-09T13:33:49+5:30

Vodafone-Idea: अदालत ने बुधवार को अपने फैसले में कहा कि इस साल अगस्त में विभाग द्वारा पारित मूल्यांकन आदेश ‘‘समयबाधित था।

Vodafone-Idea Refund tax of Rs 1128 crore to Vodafone Idea Bombay High Court gives blow Income Tax Department | Vodafone-Idea: वोडाफोन आइडिया को 1128 करोड़ रुपये का टैक्स रिफंड कीजिए, आयकर विभाग को बम्बई उच्च न्यायालय ने दिया झटका, जानें मामला

सांकेतिक फोटो

Highlightsमूल्यांकन अधिकारी के खिलाफ अप्रसन्नता जाहिर की।अदालत ने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड द्वारा दायर एक याचिका पर यह फैसला सुनाया। भुगतान की गई राशि वापस करने में विफल रहा, जो उसकी आय पर देय वैध कर से अधिक थी।

Vodafone-Idea: बम्बई उच्च न्यायालय ने आयकर विभाग को, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को मूल्यांकन वर्ष 2016-2017 के लिए दूरसंचार ऑपरेटर द्वारा करों के रूप में भुगतान किये गये 1,128 करोड़ रुपये वापस करने का निर्देश दिया है। अदालत ने बुधवार को अपने फैसले में कहा कि इस साल अगस्त में विभाग द्वारा पारित मूल्यांकन आदेश ‘‘समयबाधित था।

इसलिए इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है।’’ न्यायमूर्ति के आर श्रीराम और न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ ने निर्धारित 30 दिन के समय के भीतर अंतिम आदेश पारित नहीं करने में ‘‘ढिलाई और सुस्ती’’ दिखाने और इस तरह सरकारी खजाने तथा जनता को भारी नुकसान पहुंचाने के लिए मूल्यांकन अधिकारी के खिलाफ अप्रसन्नता जाहिर की।

अदालत ने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड द्वारा दायर एक याचिका पर यह फैसला सुनाया। इस याचिका में दावा किया गया था कि आयकर विभाग मूल्यांकन वर्ष 2016-2017 के लिए उसके द्वारा भुगतान की गई राशि वापस करने में विफल रहा, जो उसकी आय पर देय वैध कर से अधिक थी।

Web Title: Vodafone-Idea Refund tax of Rs 1128 crore to Vodafone Idea Bombay High Court gives blow Income Tax Department

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