RBI ने जारी किया निर्देश, अब आसानी से बदले जा सकेंगे कटे-फटे नोट

By ऐश्वर्य अवस्थी | Published: July 10, 2018 04:30 AM2018-07-10T04:30:48+5:302018-07-10T04:30:48+5:30

कटे-फटे नोट ना चलने और ना ही बदले जाने से आम जनता खासा परेशान रहती है। लेकिन अब इस तरह के नाट आसानी से बदले जा सकेंगे।

trade rbi notified new rules for exchanging torn notes | RBI ने जारी किया निर्देश, अब आसानी से बदले जा सकेंगे कटे-फटे नोट

RBI ने जारी किया निर्देश, अब आसानी से बदले जा सकेंगे कटे-फटे नोट

नई दिल्ली,10 जुलाई: कटे-फटे नोट ना चलने और ना ही बदले जाने से आम जनता खासा परेशान रहती है। लेकिन अब इस तरह के नाट आसानी से बदले जा सकेंगे। खबर के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने नोट बदलने के लिए गाइड लाइन जारी की है। इन नोटों के जरिये सरकारी बकाए का भुगतान भी किया जा सकेगा।

 रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश के मुताबिक साफ कहा है कि ऐसे नोट जो पानी, पसीना या कोई अन्य चीज लगने से बुरी तरह गंदे हो गए हो या जिनके दो टुकड़े हो गए हों। लेकिन उनमें कोई जरूरी फीचर गायब न हुआ हो तो उनसे सरकारी बकाया हाउस टैक्स, सीवर टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली बिल आदि का भुगतान किया जा सकता है। इस तरह को बैंक काउंटर पर जमा किया जा सकेगा। 

जबकि जमा होने के बाद बैंक दुबारा इन नोटों को बाजार नें जारी नहीं करेगा। इतना ही नहीं  अगर आपके  नोट जिनका एक हिस्सा कट-फट कर गायब हो गया है या जो दो से अधिक टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया है, ये नोट किसी भी बैंक शाखा में दिए जा सकते हैं। ये नोट रिजर्व बैंक आफ इंडिया के (नोट रिफंड) नियम 2009 के तहत बदले जाएंगे।

इसके साथ ही निर्देश में कहा गया है कि नारे या राजनीतिक प्रकृति के संदेश लिखे नोट की कानूनी वैधता समाप्त हो जाती है। इस तरह के नोट ना तो बदले जाएंगे ना ही बैंक जमा करेगा। जिन नोटों को जानबूझकर फाड़ा या काटा गया है, उन्हें बदलने का दावा नहीं माना जाएगा।

Web Title: trade rbi notified new rules for exchanging torn notes

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