स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया में कर विभाग के एनओसी की जरूरत नहीं : आईबीबीआई
By भाषा | Updated: November 16, 2021 23:26 IST2021-11-16T23:26:16+5:302021-11-16T23:26:16+5:30

स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया में कर विभाग के एनओसी की जरूरत नहीं : आईबीबीआई
नयी दिल्ली, 16 नवंबर भारतीय दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने कहा है कि स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया को देख रहे दिवाला पेशेवरों को इस दौरान आयकर विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) लेने की जरूरत नहीं है।
आईबीबीआई का यह स्पष्टीकरण जारी करने की वजह यह है कि दावा दाखिल करने का अवसर उपलब्ध होने के बाद भी परिसमापकों की तरफ से कर विभाग से एनओसी और ‘कोई बकाया नहीं' प्रमाणपत्र (एनडीसी) की मांग करने के मामले देखने को मिले हैं।
आईबीबीआई ने कहा कि दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता या नियमनों के तहत एनओसी या एनडीसी की जरूरत नहीं है।
आईबीबीआई के 15 नवंबर के परिपत्र में इसके लिए आयकर कानून, 1961 की धारा 178 का हवाला दिया गया है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।