मान्यता प्राप्त निवेशकों के लिये विधान लाएगा सेबी

By भाषा | Updated: June 29, 2021 21:08 IST2021-06-29T21:08:16+5:302021-06-29T21:08:16+5:30

SEBI will bring legislation for accredited investors | मान्यता प्राप्त निवेशकों के लिये विधान लाएगा सेबी

मान्यता प्राप्त निवेशकों के लिये विधान लाएगा सेबी

नयी दिल्ली, 29 जून बाजार नियामक सेबी ने मान्यता प्राप्त निवेशकों के लिये व्यवस्था बनाने का निर्णय किया है। यह निवेशकों की ऐसी श्रेणी होगी, जिन्हें निवेश उत्पादों के बारे में बेहतर जानकारी रखने वाला माना जा सकता है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के निदेशक मंडल (बोर्ड) ने मंगलवार को हुई बैठक में मान्यता प्राप्त निवेशकों के लिये विधान लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

सेबी ने बोर्ड की बैठक के बाद एक बयान में कहा कि प्रस्तावित व्यवस्था के तहत, वित्तीय मानकों के आधार पर व्यक्ति, हिंदु अविभाजित परिवार (एचयूएफ), पारिवारिक न्यास, व्यक्तिगत स्वामित्व वाली इकाई, साझेदारी कंपनी, न्यास और कॉरपोरेट निकाय निवेशकों की मान्यता के लिए पात्र होंगे।

मान्यता प्राप्त निवेशक अवधारणा के तहत निवेशकों और वित्तीय उत्पाद या सेवा प्रदाताओं को लाभ प्रदान किया जा सकता है। इसमें न्यूनतम निवेश राशि में लचीलापन, नियामक आवश्यकताओं में छूट और विशेष रूप से मान्यता प्राप्त निवेशकों के लिए पेश किए गए उत्पादों / सेवाओं तक पहुंच शामिल हैं।’’

सेबी ने फरवरी में इस संदर्भ में परिचर्चा पत्र जारी किया था।

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Web Title: SEBI will bring legislation for accredited investors

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