सेबी ने आदित्य बिड़ला मनी पर 1.02 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

By भाषा | Updated: October 4, 2021 23:18 IST2021-10-04T23:18:49+5:302021-10-04T23:18:49+5:30

SEBI slaps Rs 1.02 crore fine on Aditya Birla Money | सेबी ने आदित्य बिड़ला मनी पर 1.02 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

सेबी ने आदित्य बिड़ला मनी पर 1.02 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

नयी दिल्ली चार अक्टूबर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शेयर ब्रोकर नियमन समेत बाजार नियमों का उल्लघंन करने को लेकर आदित्य बिड़ला मनी लिमिटेड पर सोमवार को एक करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया।

सेबी, बीएसई, एनएसई और डिपॉजिटरी द्वारा किए गए संयुक्त निरीक्षण के आधार पर मार्च 2019 में आदित्य बिड़ला मनी के खिलाफ इस संबंध में कार्यवाही शुरू की गई थी।

बाजार नियामक द्वारा मार्च 2018 में कंपनी पर एक विशेष प्रयोजन निरीक्षण भी किया गया था। इन निरीक्षण के निष्कर्षों के आधार पर सेबी ने यह कार्यवाही शुरू की थी।

सेबी ने कहा, "किसी भी पंजीकृत शेयर ब्रोकर को ईमानदारी के उच्च मानकों को बनाए रखना चाहिए और उचित कौशल तथा वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए। साथ ही सामान्य परिस्थितियों में ग्राहक को निवेश की ऐसी कोई सलाह नहीं देनी चाहिए, जिसका पालन उसके द्वारा नहीं किया गया था।"

सेबी ने कहा कि आदित्य बिड़ला मनी लिमिटेड ने स्टॉक ब्रोकर नियमन का उल्लंघन करते हुए बिना किसी समझौते के ग्राहकों के लिए पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं की हैं।

उसने कहा कि आदित्य बिड़ला मनी के पास अपने व्यवसाय के संचालन और अपने ग्राहकों के साथ व्यवहार करने में उचित कौशल और देखभाल सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणाली और आंतरिक नियंत्रण नहीं था।

बाजार नियामक द्वारा लगाये गए कुल 1.02 रुपये के जुर्माना को भरने के लिए कंपनी को 45 दिन का समय दिया गया है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: SEBI slaps Rs 1.02 crore fine on Aditya Birla Money

कारोबार से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे