सेबी ने प्रवर्तकों, प्रवर्तक समूह इकाइयों के शेयरहोल्डिंग खुलासे के प्रारूप को संशोधित किया

By भाषा | Updated: August 13, 2021 23:18 IST2021-08-13T23:18:05+5:302021-08-13T23:18:05+5:30

SEBI revises the format for shareholding disclosure of promoters, promoter group entities | सेबी ने प्रवर्तकों, प्रवर्तक समूह इकाइयों के शेयरहोल्डिंग खुलासे के प्रारूप को संशोधित किया

सेबी ने प्रवर्तकों, प्रवर्तक समूह इकाइयों के शेयरहोल्डिंग खुलासे के प्रारूप को संशोधित किया

नयी दिल्ली, 13 अगस्त पूंजी बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को कंपनियों के प्रवर्तकों और प्रवर्तक समूह इकाइयों के शेयरहोल्डिंग के तौर-तरीकों के खुलासे के वास्ते जारी किये गये प्रारूप में संशोधन किया है।

सेबी के जारी प्रपत्र में यह जानकारी दी गई है। वर्तमान में टेबल-दो वक्तव्य में प्रवर्तकों और प्रवर्तक समूह की शेयरहोल्डिंग को एक साथ बताया जाता है, लेकिन अब इसमें संशोधन किया गया है और इसके बाद प्रवर्तक और प्रवर्तक समूह की शेयरहोल्डिंग को अलग अलग दिखाना होगा।

सूचीबद्धता दायित्व और खलासा अनिवार्यता नियमन के तहत अब यह अनिवार्य है कि प्रवर्तक और प्रवर्तक समूह के तहत आने वाली कंपनियां सेबी के नये प्रारूप के मुताबिक शेयर बाजारों की वेबसाइट पर प्रवर्तक और प्रवर्तक समूह की शेयरहोल्डिंग को अलग अलग खुलासा करेंगी।

सेबी द्वारा जारी एक अन्य प्रपत्र के मुताबिक सेबी ने डिपॉजिटरी परिचालकों को प्रतिभूति सृजन प्रक्रिया को देखने और अनुबंध की निगरानी के लिये एक मंच विकसित करने को कहा है। यह निर्णय एक कार्यसमूह की सिफारिश के आधार पर लिया गया है। इस समूह में सेबी, डिपॉजिटरी, शेयर बाजार और ट्रस्टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अधिकारी शामिल थे।

इस मंच का इसतेमाल सिक्योरिटी सृजन और गैर- परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के अनुबंध की निगरानी और रिकॉर्डिंग के लिये किया जायेगा।

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Web Title: SEBI revises the format for shareholding disclosure of promoters, promoter group entities

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