सेबी ने कंपनी की सूचीबद्धता समाप्त करने को लेकर नये विधान का प्रस्ताव किया

By भाषा | Updated: June 25, 2021 23:12 IST2021-06-25T23:12:38+5:302021-06-25T23:12:38+5:30

SEBI proposes new legislation to delist the company | सेबी ने कंपनी की सूचीबद्धता समाप्त करने को लेकर नये विधान का प्रस्ताव किया

सेबी ने कंपनी की सूचीबद्धता समाप्त करने को लेकर नये विधान का प्रस्ताव किया

नयी दिल्ली, 25 जून बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को खुली पेशकश के बाद एक कंपनी के इक्विटी शेयर की सूचीबद्धता समाप्त करने को लेकर नई व्यवस्था का प्रस्ताव किया। सूचीबद्ध कंपनियों के लिये विलय और अधिग्रहण सौदों को और युक्तिसंगत बनाने के मकसद से यह कदम उठाया गया है।

इसमें संबंधित अधिग्रहणकर्ता की खुली पेशकश के समय लक्षित कंपनी की सूचीबद्धता समाप्त करने की योजना का पहले से खुलासा करना प्रमुख प्रस्तावों में से एक है। इसका उद्देश्य प्रक्रिया के दौरान सभी निवेशकों के हितों को संतुलित करना भी है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक परिचर्चा पत्र में कहा कि अधिग्रहण करने वाली इकाई या संयुक्त रूप से अधिग्रहण कराने वालों के लिये प्रस्तावित विधान केवल अधिग्रहण नियमन के तहत खुली पेशकश के मामले में उपलब्ध होना चाहिए।

सेबी ने परिचर्चा पत्र पर 16 जुलाई तक लोगों की राय मांगी है।

मौजूदा नियमों के संदर्भ में कुछ मसलों के बीच सेबी की प्राथमिक बाजार परामर्श समिति (पीएमएसी) के एक उप-समूह ने अधिग्रहणकर्ता की खुली पेशकश के बाद कंपनी के लिये सूचीबद्धता समाप्त करने की प्रक्रिया को लेकर कई सिफारिशों की हैं।

सेबी ने कहा कि उप-समूह की सिफारिशें मुख्य रूप से सूचीबद्धता समाप्त करने से पहले खुलासे, गैर-सूचीबद्धता मूल्य और अधिग्रहण कीमत, शेयरधारकों तथा शेयर बाजार की मंजूरी तथा खुली पेशकश के बाद सूचीबद्धता समाप्त करने के प्रयास से संबद्ध है।

इस बीच, बाजार नियामक ने संपत्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) के प्रमुख कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति से संबंधित नई व्यवस्था लागू करने की तारीख एक अक्टूबर, 2021 तक बढ़ा दी।

इससे पहले, अप्रैल में जारी परिपत्र के अनुसार व्यवस्था एक जुलाई, 2021 से लागू होनी थी। इस पहल का उद्देश्य म्यूचुअल फंड योजना के यूनिटधारकों के हितों के साथ एएमसी के प्रमुख कर्मचारियों के हितों को जोड़ना है।

नियामक के अनुसार हालांकि संबंधित पक्षों से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर, इस नई व्यवस्था के क्रियान्वयन की समय सीमा बढ़ाकर एक अक्टूबर, 2021 कर दी गयी।

एएमसी के प्रमुख कर्मचारियों में मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ), मुख्य निवेश अधिकारी (सीआईओ), मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ), मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ), मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ), कोष प्रबंधक, अनुपालन अधिकारी, बिक्री प्रमुख, निवेशक अधिकारी, अन्य विभागों के प्रमुख और संपत्ति प्रबंधन कंपनी के डीलर... शामिल हैं।

सेबी ने अप्रैल में जारी परिपत्र में कहा था कि ऐसे कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति का एक हिस्सा योजना के यूनिट के रूप में भुगतान किया जाएगा जिसमें उनकी भूमिका है।

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Web Title: SEBI proposes new legislation to delist the company

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