सेबी का रेनबो इंडस्ट्रीज, निदेशकों के बैंक, डीमैट, म्यूचुअल फंड खाते जब्त करने का आदेश

By भाषा | Updated: November 9, 2020 19:14 IST2020-11-09T19:14:44+5:302020-11-09T19:14:44+5:30

SEBI orders forfeiture of Rainbow Industries, directors' bank, demat, mutual fund accounts | सेबी का रेनबो इंडस्ट्रीज, निदेशकों के बैंक, डीमैट, म्यूचुअल फंड खाते जब्त करने का आदेश

सेबी का रेनबो इंडस्ट्रीज, निदेशकों के बैंक, डीमैट, म्यूचुअल फंड खाते जब्त करने का आदेश

नयी दिल्ली, नौ नवंबर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने रेनबो इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन और इसके दो निदेशकों के बैंक खातों समेत म्यूचुअल फंड खाते भी जब्त करने का आदेश दिया है। यह आदेश 11 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली के लिए दिए गए हैं।

सेबी के आदेश का पालन करने में विफल रहने के बाद बाजार नियामक ने कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ यह कार्रवाई शुरू की है।

सेबी ने नवंबर 2018 में कंपनी और उसके निदेशकों को निवेशकों का 11.36 करोड़ रुपये लौटाने का निर्देश दिया था। कंपनी ने यह राशि सार्वजनिक निर्गम से जुड़े नियमों का पालन किए बगैर भुनाने योग्य तरजीही शेयर जारी कर जुटाए थे।

कंपनी ने 5,379 व्यक्तियों से 2011-12 में छह करोड़ रुपये और 2012-13 में 4,673 लोगों से 5.36 करोड़ रुपये जुटाए थे।

शुक्रवार को जारी आदेश में सेबी ने बैंक और जमाकर्ताओं के रेनबो या उसके निदेशक निधि योगेंद्र और धीरेन रवानी के खातों से किसी भी तरह की निकासी पर रोक लगा दी। हालांकि ऋण की सुविधा दी गयी है।

सेबी ने एक अलग आदेश में नरेंद्र वल्लभजी बाहुवा के बैंक और डीमैट खातों पर लेनदेन की रोक लगा दी। यह रोक उनसे 5.73 लाख रुपये की वसूली के लिए लगायी गयी है।

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Web Title: SEBI orders forfeiture of Rainbow Industries, directors' bank, demat, mutual fund accounts

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