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सेबी ने भेदिया कारोबार के मामलों में लगाया जुर्माना

By भाषा | Updated: November 23, 2021 20:38 IST

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नयी दिल्ली, 23 नवंबर पूंजी बाजार नियामक सेबी ने भेदिया कारोबार के दो अलग मामलों में दोषी पाए गए लोगों पर जुर्माना लगाया है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मंगलवार को बताया कि पहला मामला एलएंडटी फाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड के साथ भेदिया कारोबार का है। इस मामले में उदय अग्रवाल नाम के व्यक्ति को दोषी पाए जाने के बाद उस पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

इसी तरह माइंडट्री के दो कर्मचारियों पर भी भेदिया कारोबार में लिप्त रहने के लिए एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सेबी के मुताबिक महेंद्र गौतम और अंकित कुमार नाम के कर्मचारी जरूरी खुलासा करने में नाकाम रहे थे।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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