सेबी ने वीडियोकॉन मामले में समन का अनुपालन नहीं करने को लेकर दो लोगों पर जुर्माना लगाया

By भाषा | Updated: October 27, 2021 21:19 IST2021-10-27T21:19:33+5:302021-10-27T21:19:33+5:30

SEBI fines two people for not complying with summons in Videocon case | सेबी ने वीडियोकॉन मामले में समन का अनुपालन नहीं करने को लेकर दो लोगों पर जुर्माना लगाया

सेबी ने वीडियोकॉन मामले में समन का अनुपालन नहीं करने को लेकर दो लोगों पर जुर्माना लगाया

नयी दिल्ली, 27 अक्टूबर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बुधवार को वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के शेयर में लेन-देन को लेकर बाजार नियमों के उल्लंघन मामले में समन का अनुपालन नहीं करने को लेकर दो व्यक्तियों पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

सेबी ने दो अलग-अलग आदेशों में कहा कि सुरजीत दत्ता और मिथिलेश कुमार झा, 20 नवंबर, 2019, छह जनवरी, 2020, 13 जनवरी, 2020 और 20 जनवरी, 2020 को जांच प्राधिकरण द्वारा जारी समन का पालन करने में विफल रहे।

नियामक ने भेदिया कारोबार और शेयर मात्रा में गड़बड़ी का पता लगाने को लेकर वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के शेयर की अप्रैल, 2017 से सितंबर, 2017 के बीच जांच की थी।

जांच में पाया गया कि 12 संबद्ध संस्थाओं का एक समूह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई पर कारोबार कर रहा था। समूह कथित तौर पर ऐसे कारोबार से जुड़ा था, जो ...‘स्पॉट ट्रेड/ऑफ मार्केट’ लेनदेन की प्रकृति के थे।

नियामक ने कहा कि समन का अनुपालन नहीं करने से जांच प्रक्रिया प्रभावित हुई है। उनका आचरण जांच में सहयोग के अनुरूप नहीं है। ऐेसे में दोनों व्यक्तियों पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का निर्णय किया गया।

इसके अलावा, अन्य आदेशों में छह इकाइयों पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना कम कारोबार वाले शेयर में गैर-वाजिब कारोबार में शामिल होने को लेकर लगाया गया है।

ये इकाइयां हैं... विनय कुमार अग्रवाल एचयूएफ (हिंदु अविभाजित परिवार), अल्पना एंटरप्राइजेज, गौरव खंडेलवाल, नीलम रमणीकलाल डेढिया, ओम सेल्स कॉरपोरेशन और नीरज दमानी।

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Web Title: SEBI fines two people for not complying with summons in Videocon case

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