सेबी ने बाजार बिचौलियों के लिये नियंत्रण की पात्रता में बदलाव को किया स्पष्ट

By भाषा | Updated: March 25, 2021 23:44 IST2021-03-25T23:44:19+5:302021-03-25T23:44:19+5:30

SEBI clarified changes in eligibility for control for market intermediaries | सेबी ने बाजार बिचौलियों के लिये नियंत्रण की पात्रता में बदलाव को किया स्पष्ट

सेबी ने बाजार बिचौलियों के लिये नियंत्रण की पात्रता में बदलाव को किया स्पष्ट

नयी दिल्ली, 25 मार्च बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बाजार के बिचौलियों के लिये नियंत्रण मानदंडों में बदलाव और इसकी पूर्व स्वीकृति लेने की आवश्यकता पर बृहस्पतिवार को स्पष्टता प्रदान की।

सेबी ने एक परिपत्र में कहा, ‘‘नजदीकी संबंधी को शेयरहोल्डिंग के हस्तांतरण को नियंत्रण में परिवर्तन नहीं माना जायेगा।’’

नजदीकी संबंधियों में उस व्यक्ति का पति या पत्नी, माता-पिता, भाई, बहन या बच्चे का कोई भी पति या पत्नी शामिल होता है।

सेबी ने 2011 में स्टॉक एक्सचेंज / डिपॉजिटरी और बिचौलियों को संबोधित एक परिपत्र में नियंत्रण में बदलाव के लिये पूर्व स्वीकृति लेने की प्रक्रिया निर्दिष्ट की थी।

अब, नियामक ने कुछ स्पष्टीकरण प्रदान किये हैं।

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Web Title: SEBI clarified changes in eligibility for control for market intermediaries

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