सेबी ने ‘योग्य एवं उपयुक्त व्यक्ति’ तय करने के नियम बदले

By भाषा | Updated: November 18, 2021 18:53 IST2021-11-18T18:53:00+5:302021-11-18T18:53:00+5:30

SEBI changed the rules for deciding 'qualified and suitable person' | सेबी ने ‘योग्य एवं उपयुक्त व्यक्ति’ तय करने के नियम बदले

सेबी ने ‘योग्य एवं उपयुक्त व्यक्ति’ तय करने के नियम बदले

नयी दिल्ली, 18 नवंबर बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने ‘योग्य एवं उपयुक्त व्यक्ति’ तय करने के नियमों में बदलाव किया है।

इस संबंध में बुधवार को जारी अधिसूचना के अनुसार नए मानक सिद्धांत आधारित या नियम आधारित होंगे। सिद्धांत आधारित मानकों में ईमानदारी, नैतिक व्यवहार, प्रतिष्ठा, निष्पक्षता और चरित्र को शामिल किया जाएगा।

वही नियम आधारित मानक किसी व्यक्ति के योग्य एवं उपयुक्त होने के दर्जे को उसकी अयोग्यता के आधार पर तय करेगा। इसमें किसी व्यक्ति का न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने और नैतिक अधमता में शामिल होने को अयोग्यता माना जाएगा।

सेबी ने इन नियमों को प्रभावी करने के लिए मध्यस्थों को नियंत्रित करने वाले मानदंडों को अधिसूचित किया है। इसके तहत मध्यस्थ को सुनिश्चित करना है कि व्यक्ति 'योग्य एवं उपयुक्त व्यक्ति' के नियमों का अनुपालन करें।

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Web Title: SEBI changed the rules for deciding 'qualified and suitable person'

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