सेबी ने रुचि सोया मामले में सात कंपनियों से गलत तरीके से अर्जित 5.75 करोड़ रुपये लौटाने को कहा

By भाषा | Updated: March 19, 2021 23:28 IST2021-03-19T23:28:46+5:302021-03-19T23:28:46+5:30

SEBI asks seven companies to return Rs 5.75 crore wrongly earned in Ruchi Soya case | सेबी ने रुचि सोया मामले में सात कंपनियों से गलत तरीके से अर्जित 5.75 करोड़ रुपये लौटाने को कहा

सेबी ने रुचि सोया मामले में सात कंपनियों से गलत तरीके से अर्जित 5.75 करोड़ रुपये लौटाने को कहा

नयी दिल्ली, 19 मार्च बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को सात कंपनियों को निर्देश दिया कि वे रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में हेराफेरी से हासिल 5.75 करोड़ रुपये के गैरकानूनी लाभ को वापस करें।

ये कंपनियां - एवेंटिस बायोफीड्स प्राइवेट लिमिटेड (अब इम्मिक्स ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड के साथ शामिल), नविन्या मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, यूनी24 टेक्नो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, सनमेट ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, श्रेयांस क्रेडिट एंड कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, बैतूल ऑयल्स एंड फीड्स प्राइवेट लिमिटेड और बैतूल मिनरल्स एंड कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड हैं।

नियामक ने अपने आदेश में इन कंपनियों से कहा कि वे 28 सितंबर 2012 से वास्तविक भुगतान की तिथि तक यह राशि 12 प्रतिशत ब्याज के साथ जमा करें।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: SEBI asks seven companies to return Rs 5.75 crore wrongly earned in Ruchi Soya case

कारोबार से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे