सैट ने किशोर बियानी, फ्यूचर के अन्य प्रवर्तकों पर बाजार से पाबंदी के सेबी के आदेश पर लगायी रोक
By भाषा | Published: February 16, 2021 11:19 PM2021-02-16T23:19:12+5:302021-02-16T23:19:12+5:30
नयी दिल्ली, 16 फरवरी प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने फ्यूचर रिटेल के चेयरपर्सन किशोर बियानी और कुछ अन्य प्रवर्तकों के ऊपर प्रतिभूति बाजार से पाबंदी लगाने के बाजार नियामक सेबी के आदेश पर रोक लगा दी है।
सैट ने फ्यूचर ग्रुप के प्रवर्तकों को अंतरिम उपाय के तहत 11 करोड़ रुपये जमा करने को कहा है।
बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बियानी व अन्य प्रवर्तकों के ऊपर प्रतिभूति बाजार में हिस्सा लेने से एक साल के लिये रोक लगा दी थी।
फ्यूचर कॉरपोरेट रिसॉर्सेज प्राइवेट लिमिटेड (एफसीआरपीएल) ने एक बयान में कहा, ‘‘सैट ने 15 फरवरी 2021 को हुई एक सुनवाई में सेबी के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें फ्यूचर रिटेल के शेयरों की मार्च 2017 में हुई एक खरीद को लेकर फ्यूचर ग्रुप के प्रवर्तकों के ऊपर भेदिया कारोबार का आरोप लगाया गया है।’’
अब सैट इस मामले पर 12 अप्रैल 2021 को सुनवाई करेगा।
एफसीआरपीएल फ्लैगशिप स्टोर बिग बाजार समेत ईजीडे क्लब और हेरिटेज फ्रेश का संचालन करने वाली फ्यूचर रिटेल की प्रवर्तकों में से एक है।
फ्यूचर रिटेल ने भी देर शाम शेयर बाजार को दी गयी एक सूचना में इसकी जानकारी दी। उसने कहा, ‘‘सैट ने प्रवर्तकों तथा प्रवर्तक निकायों के खिलाफ सेबी के आदेश पर रोक लगा दी है।’’
फ्यूचर रिटेल ने कहा कि सैट के आदेश की नकल की प्रतीक्षा की जा रही है। न्यायाधिकरण द्वारा आदेश को अपलोड या प्रकाशित कर दिये जाने के बाद वह शेयर बाजारों को भी मुहैया करायेगी।
इससे पहले तीन फरवरी को सेबी ने किशोर बियानी और फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के कुछ अन्य प्रवर्तकों को प्रतिभूति बाजार से एक साल के लिये रोक दिया था। इसके अलावा, नियामक ने किशोर बियानी, अनिल बियानी और फ्यूचर कॉरपोरेट रिसोर्सेज पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। उन्हें गलत तरीके से कमाये 17.78 करोड़ रुपये लाभ को जमा करने को भी कहा गया था।
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