Reserve Bank of India: बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 1.27 करोड़, हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस पर 4.90 लाख और पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड पर 10 लाख रुपये का जुर्माना

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 17, 2024 13:47 IST2024-08-17T13:44:58+5:302024-08-17T13:47:53+5:30

Reserve Bank of India: जुर्माना ‘बैंक कर्ज वितरण के लिए ऋण प्रणाली’, ‘बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे’ और ‘अपने ग्राहक को जानिये’ पर आरबीआई के कुछ दिशानिर्देशों का पालन न करने के चलते लगाया गया।

Reserve Bank of India Fine of Rs 1-27 crore Bank of Maharashtra, Rs 4-90 lakh on Hinduja Leyland Finance and Rs 10 lakh on Poonawalla Fincorp Ltd | Reserve Bank of India: बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 1.27 करोड़, हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस पर 4.90 लाख और पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड पर 10 लाख रुपये का जुर्माना

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HighlightsReserve Bank of India: आदेश में बीओएम पर 1.27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। Reserve Bank of India: 2016 के कुछ प्रावधानों का पालन न करने पर 4.90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।Reserve Bank of India: ग्राहकों के साथ किसी लेनदेन की वैधता से संबंध नहीं है। 

मुंबईः भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को कहा कि उसने बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बीओएम) पर अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) सहित विभिन्न दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के चलते 1.27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने बयान में कहा कि उसने आठ अगस्त, 2024 के एक आदेश में बीओएम पर 1.27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना ‘बैंक कर्ज वितरण के लिए ऋण प्रणाली’, ‘बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे’ और ‘अपने ग्राहक को जानिये’ पर आरबीआई के कुछ दिशानिर्देशों का पालन न करने के चलते लगाया गया।

इसके अलावा रिजर्व बैंक ने हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस लिमिटेड पर केवाईसी दिशानिर्देश, 2016 के कुछ प्रावधानों का पालन न करने पर 4.90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बयान के मुताबिक, यह कार्रवाई नियामकीय अनुपालन में कमी के चलते की गई है, और इसका ग्राहकों के साथ किसी लेनदेन की वैधता से संबंध नहीं है। 

रिजर्व बैंक ने पी2पी ऋण मंच के लिए मानदंड कड़े किए

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को पारदर्शिता और अनुपालन में सुधार के लिए ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - पीयर टू पीयर ऋण मंच’ (एनबीएफसी - पी2पी ऋण मंच) के लिए मानदंड कड़े कर दिए। पी2पी ऋण मंच बैंकों या वित्तीय संस्थानों को मध्यस्थ बनाए बिना ऋण लेने वालों को सीधे कर्ज देने वालों से जोड़ते हैं।

आरबीआई के संशोधित मास्टर निर्देश के अनुसार, पी2पी मंच को निवेश उत्पाद के रूप में कर्ज देने को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इनमें सुनिश्चित न्यूनतम रिटर्न, नकदी विकल्प जैसी सुविधाएं नहीं होनी चाहिए। इसमें यह भी कहा गया कि एनबीएफसी-पी2पी ऋण मंच को किसी ऐसे बीमा उत्पाद की बिक्री के लिए ग्राहकों को लुभाना नहीं चाहिए।

जिसमें ऋण वृद्धि या ऋण गारंटी जैसी विशेषताएं शामिल हैं। केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि जबतक कर्ज देने वाले और कर्ज लेने वाले का मिलान बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार नहीं हो जाता, तबतक कोई ऋण नहीं जारी करना चाहिए। 

Web Title: Reserve Bank of India Fine of Rs 1-27 crore Bank of Maharashtra, Rs 4-90 lakh on Hinduja Leyland Finance and Rs 10 lakh on Poonawalla Fincorp Ltd

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