रिजर्व बैंक ने मडगाम अर्बन कोओपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किया
By भाषा | Updated: July 29, 2021 19:15 IST2021-07-29T19:15:32+5:302021-07-29T19:15:32+5:30

रिजर्व बैंक ने मडगाम अर्बन कोओपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किया
मुंबई, 29 जुलाई भारतीय रिजर्व बैंक ने बृहस्पतिवार को गोवा स्थित मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया। इसका कारण बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ है।
रिजर्व बैंक ने कहा कि सहकारी बैंक के आंकड़े के अनुसार लगभग 99 प्रतिशत जमाकर्ताओं की जमा राशि बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से प्राप्त हो जाएगी।
जमाकर्ता पांच लाख रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशि का जमा बीमा दावा हासिल करने का हकदार होगा।
रिजर्व बैंक ने कहा कि गोवा के ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कोओपरेटिव सोसोइटीज से भी बैंक को बंद करने और उसके लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं है। साथ ही वह बैंक नियमन कानून, 1949 के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रही है।
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