रिजर्व बैंक ने पश्चिम बंगाल आधारित यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया

By भाषा | Published: May 13, 2021 10:24 PM2021-05-13T22:24:56+5:302021-05-13T22:24:56+5:30

Reserve Bank cancels license of West Bengal based United Cooperative Bank | रिजर्व बैंक ने पश्चिम बंगाल आधारित यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया

रिजर्व बैंक ने पश्चिम बंगाल आधारित यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया

मुंबई, 13 मई भारतीय रिजर्व बैंक ने बृहस्पतिवार को पश्चिम बंगाल के बगनान में आधारित यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया। इस बैंक के पास कारोबार के लिए पर्याप्त पूंजी न होने और आय की संभावनाएं न दिखने के कारण केंद्रीय बैंक को यह कार्रवाई करनी पड़ी।

रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि इसके साथ ही बैंक 13 मई, 2021 को कार्यालय बंद होने के तत्काल बाद से बैंकिंग कारोबार करना बंद कर देगा।

बयान में कहा गया, "बैंक द्वारा दिए गए आंकड़े के मुताबिक सभी जमाकर्ताओं को डिपोजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (डीआईसीजीसी) से उनकी जमाराशि का पूरा पैसा वापस किया जाएगा।"

डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत जमाकर्ता पांच लाख रुपए तक की जमा के लिए दावा कर सकते हैं।

रिजर्व बैंक ने साथ ही बताया कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावनाएं नहीं हैं। साथ ही बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति में अपने मौजूदा जमाकर्ताओं को उनके पूरे पैसों का भुगतान करने में सक्षम नहीं होगा।

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Web Title: Reserve Bank cancels license of West Bengal based United Cooperative Bank

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