RBI imposes: आईसीआईसीआई बैंक पर 12.19 करोड़ और कोटक महिंद्रा बैंक पर 3.95 करोड़ रुपये का जुर्माना, आरबीआई ने क्यों लिया एक्शन

By सतीश कुमार सिंह | Published: October 17, 2023 05:14 PM2023-10-17T17:14:38+5:302023-10-17T18:00:46+5:30

RBI imposes: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कुछ नियामकीय नियमों के उल्लंघन के लिए निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक पर 12.19 करोड़ रुपये और कोटक महिंद्रा बैंक पर 3.95 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

RBI imposes Rs 12-19 cr penalty on ICICI Bank and Rs 3-95 cr on Kotak Mahindra Bank for non-compliance with certain regulatory norms | RBI imposes: आईसीआईसीआई बैंक पर 12.19 करोड़ और कोटक महिंद्रा बैंक पर 3.95 करोड़ रुपये का जुर्माना, आरबीआई ने क्यों लिया एक्शन

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Highlightsरिजर्व बैंक ने नियामक अनुपालन में कमियों के लिए चार सहकारी बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है।गुजरात मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात पर ₹4.50 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मुंबई के ‘द कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड’ का लाइसेंस रद्द कर दिया है।

मुंबईः रिजर्व बैंक ने कुछ नियामकीय नियमों के उल्लंघन के लिए आईसीआईसीआई बैंक पर 12.19 करोड़ रुपये और कोटक महिंद्रा बैंक पर 3.95 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने नियामक अनुपालन में कमियों के लिए चार सहकारी बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है।

ये सहकारी बैंक हैं:, गुजरात मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, मकरपुरा इंडस्ट्रियल एस्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और द सेवलिया अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। रिजर्व बैंक ने गुजरात मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात पर ₹4.50 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। 

आरबीआई ने मंगलवार को बयान में कहा कि आईसीआईसीआई बैंक पर उसने यह जुर्माना कर्ज एवं अग्रिम से संबंधित अंकुशों और धोखाधड़ी वर्गीकरण एवं बैंकों की तरफ से जानकारी देने से संबंधित मानकों के उल्लंघन पर लगाया गया है।

रिजर्व बैंक ने एक अन्य बयान में कहा कि कोटक महिंद्रा बैंक पर जुर्माना वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन एवं आचार संहिता से संबंधित निर्देशों का पालन नहीं करने पर लगाया गया है। यह कार्रवाई बैंक की तरफ से नामित वसूली एजेंट, ग्राहक सेवा और कर्ज एवं अग्रिम प्रावधानों में खामी से भी संबंधित है।

आरबीआई के मुताबिक, दोनों ही मामलों में जुर्माना लगाने का कदम बैंकों की तरफ से नियामकीय प्रावधानों के अनुपालन में खामियों पर उठाया गया है और इसके पीछे किसी भी लेनदेन या ग्राहकों के साथ बैंक के समझौते की वैधता पर कोई निर्णय सुनाने का मकसद नहीं है।

आरबीआई ने मुंबई के ‘द कपोल को-ऑपरेटिव बैंक’ का लाइसेंस रद्द किया

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मुंबई के ‘द कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड’ का लाइसेंस रद्द कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने सोमवार को कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और कमाई की संभावनाएं भी नहीं हैं। रिजर्व बैंक ने बयान में कहा कि लाइसेंस रद्द करने के साथ ही सहकारी बैंक को बैंकिंग कारोबार से तत्काल प्रतिबंधित कर दिया गया है।

Web Title: RBI imposes Rs 12-19 cr penalty on ICICI Bank and Rs 3-95 cr on Kotak Mahindra Bank for non-compliance with certain regulatory norms

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