Punjab National Bank: पीएनबी ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, चार अप्रैल से लेन-देन में अहम बदलाव, 10 लाख रुपये पर करना होगा ये काम नहीं तो पेंमेंट...

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: March 6, 2022 02:25 PM2022-03-06T14:25:33+5:302022-03-06T14:26:41+5:30

Punjab National Bank: पीएनबी बैंक ने रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुरूप 50,000 रुपये और उससे ऊपर के सीटीएस (चेक ट्रंकेशन सिस्टम) समाशोधन की व्यवस्था एक जनवरी, 2021 से लागू की थी।

Punjab National Bank checks rs 10 lakh only reconfirmation customers pnb change rules mumbai rbi | Punjab National Bank: पीएनबी ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, चार अप्रैल से लेन-देन में अहम बदलाव, 10 लाख रुपये पर करना होगा ये काम नहीं तो पेंमेंट...

10 लाख रुपये और उससे अधिक के चेक के समाशोधन के लिये सकारात्मक भुगतान प्रणाली अनिवार्य कर दी जाएगी।

Highlightsसीटीएस इलेक्ट्रॉनिक रूप से चेक के समाशोधन की व्यवस्था है। आरबीआई ने कहा है कि हालांकि सुविधा का लाभ उठाना खाताधारक पर निर्भर है।चेक के समाशोधन के लिये इसे अनिवार्य बनाने पर विचार कर सकते हैं।

Punjab National Bank: सार्वजनिक क्षेत्र का पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) चार अप्रैल से 10 लाख रुपये या उससे अधिक मूल्य के चेक का समाशोधन उसे जारी करने वाले से दोबारा उसकी पुष्टि करने के बाद ही करेगा।

पीएनबी ने कहा कि बड़ी राशि के चेक के मामले में धोखाधड़ी की आशंका से बैंक ग्राहकों को बचाने के लिये यह कदम उठाया गया है। इसके तहत सकारात्मक भुगतान प्रणाली (पीपीएस) चार अप्रैल, 2022 से अनिवार्य होगी। बैंक ने रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुरूप 50,000 रुपये और उससे ऊपर के सीटीएस (चेक ट्रंकेशन सिस्टम) समाशोधन की व्यवस्था एक जनवरी, 2021 से लागू की थी।

सीटीएस इलेक्ट्रॉनिक रूप से चेक के समाशोधन की व्यवस्था है। आरबीआई ने कहा है कि हालांकि सुविधा का लाभ उठाना खाताधारक पर निर्भर है, लेकिन बैंक पांच लाख रुपये और उससे अधिक के चेक के समाशोधन के लिये इसे अनिवार्य बनाने पर विचार कर सकते हैं।

पीएनबी ने कहा कि अगले महीने से 10 लाख रुपये और उससे अधिक के चेक के समाशोधन के लिये सकारात्मक भुगतान प्रणाली अनिवार्य कर दी जाएगी। सकारात्मक भुगतान प्रणाली को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने तैयार किया है। इस व्यवस्था के तहत उच्च मूल्य के चेक जारी करने वाले ग्राहकों को कुछ जरूरी जानकारी की दोबारा से पुष्टि करनी होती है।

उस ब्योरो का भुगतान के लिये चेक के निपटान से पहले मिलान किया जाता है। ग्राहकों को पीपीएस के तहत उच्च मूल्य के चेक के निपटान को लेकर खाता संख्या, चेक नंबर, चेक अल्फा कोड, जारी करने की तारीख, राशि, लाभार्थी का नाम जैसे विवरण साझा करने होंगे। बैंक के अनुसार, ‘‘जो चेक पीपीएस के तहत पंजीकृत होंगे, उन्हें ही विवाद समाधान व्यवस्था के तहत स्वीकार किया जाएगा।’’ 

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