भारत को खाद्य वस्तुओं का निर्यात करने वाले विदेशी कारखानों का ऑडिट अनिवार्य करने का प्रस्ताव
By भाषा | Published: November 17, 2020 11:43 PM2020-11-17T23:43:49+5:302020-11-17T23:43:49+5:30
नयी दिल्ली 17 नवंबर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य वस्तुओं के आयात के नियमों में बदलाव की सिफारिश की है। उसने भारत को कुछ खास खास प्रकार के खाद्य उत्पादों का निर्यात करने वाली विदेशी इकाइयों की विनिर्माण सुविधाओं का पंजीकरण और ऑडिट अनिवार्य किए जाने का प्रस्ताव किया है।
नियामक ने इस प्रस्ताव पर सार्वजनिक सुझाव आमंत्रित किए हैं।
प्रस्ताव में कहा गया है कि इस मामले में एफएसएसएआई जोखिम के आकलन के बाद समय-समय पर ऐसे प्रकार के खाद्य उत्पादों की सूची जारी करेगा, जिन उत्पादों का भारत को निर्यात करने वाले विदेशी कारखानों का पंजीकरण और ऑडिट अनिवार्य किया जा सकता है।
यह ऑडिट इस खाद्य प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंसियों द्वारा कराया जाएगा।
विनियामक द्वारा जारी 'खाद्य सुरक्षा एवं मानक :आयात: संशोधित विनियमन, 2020 के मसौदे के जरिए इस तरह के आयात के बारे में 2017 की नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव है।
प्रस्ताव के अनुसार, ऐसे निर्यातकों को भारत में इस प्राधिकरण के समक्ष पंजीकरण कराना होगा।
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