PNB घोटालाः CBI ने नीरव मोदी के खिलाफ दायर की पहली चार्जशीट, बैंक की पूर्व एमडी का भी नाम शामिल
By रामदीप मिश्रा | Published: May 14, 2018 03:10 PM2018-05-14T15:10:16+5:302018-05-14T15:10:16+5:30
सीबीआई ने नीरव मोदी मामले के चार्जशीट में पीएनबी की पूर्व एमडी और सीईओ ऊषा अनंतसुब्रमण्यन और पीएनबी के दो कार्यकारी निदेशकों की कथित भूमिकाओं का विस्तार से जिक्र किया है।
मुंबई, 14 मईः केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी द्वारा करीब 13 हजार करोड़ रुपए से अधिक के घोटाला मामले में पहली चार्जशीट दायर की है। इस चार्जशीट में नीरव मोदी को सीबीआई ने वांछित करार दिया। वहीं, सीबीआई ने यह चार्जशीट मुंबई की अदालत में दायर की है। इस मामले में अभी तक सीबीआई 19 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।
सीबीआई ने नीरव मोदी मामले के चार्जशीट में पीएनबी की पूर्व एमडी और सीईओ ऊषा अनंतसुब्रमण्यन और पीएनबी के दो कार्यकारी निदेशकों की कथित भूमिकाओं का विस्तार से जिक्र किया है। बता दें, ऊषा अनंतसुब्रमण्यन फिलहाल इलाहाबाद बैंक की एमडी-सीईओ हैं। उन्होंने अगस्त 2015 से मई 2017 तक पीएनबी में मुख्य भूमिका निभाई है। इस दौरान ही स्विफ्ट सिस्टम के जरिए नीरव मोदी को फायदा पहुंचाया गया था।
नीरव अब तक करीब चार देशों में चुका है।1 जनवरी 2018 में वह मुंबई से यूएई गया था। जिसके बाद तमाम एजेंसियों के दवाब के बाद वह फरवरी में हांग कांग पहुंचा था। उस समय नीरव मोदी के खिलाफ अमेरिका में समाशोधन प्राधिकरण के समक्ष अर्जी लगाने के बाद अब हांग कांग में भी अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अब खबरों की मानें तो कानूनी प्रक्रिया के डर से उसने 14 फरवरी को हांग कांग छोड़ा है।
जिसके बाद 15 फरवरी को वो लंदन पहुंचा और वहां पर करीब 1 महीने तक रहा। इसके बाद मार्च के तीसरे हफ्ते में वह न्यूयॉर्क चला गया। इस तरह जनवरी से अब तक वह 4 देशों में जा चुका है।गौरतलब है कि पंजाब नेशनल बैंक के 13400 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने आरोपी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के खिलाफ रविवार को गैर-जमानती वारंट जारी किए थे। इससे पहले शुक्रवार को सीबीआई ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट विभाग के चार अधिकारियों से पूछताछ की थी।
सीबीआई ने 31 जनवरी को नीरव मोदी के खिलाफ और 15 फरवरी को मेहुल चौकसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जनवरी में सीबीआई द्वारा केस दर्ज करने से पहले ही देश छोड़कर जा चुके थे। बताया जा रहा है कि लोन देने से पहले कंपनियों को एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरोविंग फॉर्म भरना होता है जोकि नीरव मोदी और मेहुल चौकसी को दिए गए लोन के लिए नहीं भरे गए थे।
सीबीआई नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर चुकी है, लेकिन दोनों ने भारत आने से इनकार कर दिया है। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी ने अपने वकीलों को माध्यम से सीबीआई को जवाब भेजकर कहा कि वो अभी देश वापस नहीं आ सकते। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी ने भारतीय मीडिया पर पूरे मामले को बढ़ाचढ़ा कर दिखाने का भी आरोप लगाया। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय ने नीरव मोदी और मेहुल चौकसी का पासपोर्ट रद्द कर दिया है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि नीरव मोदी और मेहुल चौकसी किस देश में मौजूद हैं।