National Pension System: बिना OTP और डिजिटल सिग्नेचर ने नहीं खुलेगा एनपीएस खाता, जानें इससे आपको कितना फायदा

By अंजली चौहान | Updated: January 8, 2026 05:40 IST2026-01-08T05:40:38+5:302026-01-08T05:40:38+5:30

National Pension System: पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) रजिस्ट्रेशन को ऑथेंटिकेट करने के लिए वन-टाइम पासवर्ड (OTP) और ई-साइन को ज़रूरी कर दिया है।

PFRDA has mandatory to OTP and e-sign for National Pension System registration | National Pension System: बिना OTP और डिजिटल सिग्नेचर ने नहीं खुलेगा एनपीएस खाता, जानें इससे आपको कितना फायदा

National Pension System: बिना OTP और डिजिटल सिग्नेचर ने नहीं खुलेगा एनपीएस खाता, जानें इससे आपको कितना फायदा

National Pension System: नेशनल पेंशन सिस्टम अकाउंट खोलना अब पहले से ज़्यादा सुरक्षित होने वाला है। पेंशन रेगुलेटर PFRDA ने ऑनलाइन NPS के लिए रजिस्टर करने वालों के लिए नए नियम जारी किए हैं। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए अपने मोबाइल फोन पर मिले OTP या डिजिटल सिग्नेचर (ई-साइन) के ज़रिए पहचान साबित करना ज़रूरी होगा।

PFRDA ने बताया कि यह नया नियम 15 जून, 2020 के एक पुराने सर्कुलर में बदलाव करके लागू किया गया है, जिसमें पहले ई-साइन या OTP की सुविधा सिर्फ एक ऑप्शन के तौर पर दी गई थी।

नए PFRDA सर्कुलर के अनुसार, जो भी ऑनलाइन NPS अकाउंट खोलेगा, उसे अब ई-साइन या अपने मोबाइल नंबर पर मिले OTP का इस्तेमाल करके फॉर्म को वेरिफाई करना होगा। ऑनलाइन फॉर्म के आखिर में सभी ज़रूरी घोषणाओं और नियमों और शर्तों के लिए आवेदकों की मंज़ूरी अब इसी OTP या ई-साइन के ज़रिए ली जाएगी। इसके बिना, फॉर्म पूरा नहीं माना जाएगा।

यह फैसला क्यों लिया गया?

PFRDA ने एक बयान में कहा कि यह फैसला ग्राहकों के लिए पूरी प्रक्रिया को ज़्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के लिए लिया गया है। इस नए सर्कुलर के जारी होने के बाद, पेंशन संस्था ने सभी सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों (CRAs) और पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस (POPs) को निर्देश दिया है कि वे इन नए नियमों का पालन करने के लिए तुरंत अपने सिस्टम और कस्टमर ऑनलाइन ऑनबोर्डिंग प्रक्रियाओं को अपडेट करें।

Web Title: PFRDA has mandatory to OTP and e-sign for National Pension System registration

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