पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट शोध संस्थान, दान में दी गयी राशि पर मिलेगी कर छूट

By भाषा | Published: July 13, 2021 10:04 PM2021-07-13T22:04:38+5:302021-07-13T22:04:38+5:30

Patanjali Research Foundation Trust Research Institute will get tax exemption on the amount donated | पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट शोध संस्थान, दान में दी गयी राशि पर मिलेगी कर छूट

पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट शोध संस्थान, दान में दी गयी राशि पर मिलेगी कर छूट

नयी दिल्ली, 13 जुलाई आयकर विभाग ने पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट को शोध संस्थान मानते हुए उसे दान के रूप में दी जाने वाली राशि पर पांच साल के लिये कर कटौती का लाभ देने की घोषणा की है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक अधिसूचना में कहा कि जो कंपनियां 2021-22 से 2026-27 के दौरान पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट को जो पैसा दान स्वरूप देंगी, वे उस पर कर छूट का दावा कर सकती हैं।

दंत मंजन से लेकर आटा, नूडल जैसे उत्पाद बेचने वाला पतंजलि समूह देश में दैनिक उपयोग का सामान बनाने वाली कंपनियों में तीव्र वृद्धि हासिल करने वालों में से एक है।

सीबीडीटी ने अधिसूचना में कहा, ‘‘...केंद्र सरकार आयकर कानून, 1961 के उप-धारा (1) के उपबंध (2) के तहत वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये मेसर्स पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट, हरिद्वार को ‘रिसर्च एसोसएिशन’ की श्रेणी में रखे जाने को मंजूरी देती है...।

यह छूट आकलन वर्ष 2022-23 से 2027-28 के लिये लागू होगी।

आयकर नियमों के तहत करदाताओं को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए ‘अनुमोदित वैज्ञानिक अनुसंधान संघ’ को भुगतान की गई राशि को कुल आय में से कटौती करने की अनुमति है।

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Web Title: Patanjali Research Foundation Trust Research Institute will get tax exemption on the amount donated

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