गैर-प्रत्यावर्तन आधार पर भारतीय कंपनियों में एनआरआई निवेश को घरेलू माना जाएगा: डीपीआईआईटी

By भाषा | Updated: March 19, 2021 20:53 IST2021-03-19T20:53:25+5:302021-03-19T20:53:25+5:30

NRI investment in Indian companies on non-repatriation basis will be considered domestic: DPIIT | गैर-प्रत्यावर्तन आधार पर भारतीय कंपनियों में एनआरआई निवेश को घरेलू माना जाएगा: डीपीआईआईटी

गैर-प्रत्यावर्तन आधार पर भारतीय कंपनियों में एनआरआई निवेश को घरेलू माना जाएगा: डीपीआईआईटी

नयी दिल्ली, 19 मार्च डीपीआईआईटी ने कहा है कि प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) द्वारा गैर-प्रत्यावर्तन आधार पर किसी भारतीय कंपनी में किए गए निवेश को अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश की गणना करते वक्त घरेलू निवेश माना जाएगा।

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि सरकार ने प्रवासी भारतीयों के स्वामित्व और नियंत्रण वाली भारतीय कंपनियों द्वारा गैर-प्रत्यावर्तन आधार पर किए गए निवेश के संबंध में एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) नीति की समीक्षा की है।

प्रवासी भारतीयों द्वारा किए गए निवेश को लेकर स्पष्टता लाने के लिए एफडीआई नीति में एक खंड जोड़ा गया है। इस खंड को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश की गणना के दिशानिर्देशों में जोड़ा गया है।

इसके अनुसार यह निर्णय फेमा अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होगा।

डेलॉयट इंडिया के पार्टनर राजेश गांधी ने फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रेस नोट ने एक उपयोगी स्पष्टीकरण दिया है।

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Web Title: NRI investment in Indian companies on non-repatriation basis will be considered domestic: DPIIT

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