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NPS Withdrawal Rules: एनपीएस खाते से विड्रॉल के नियम में हुआ बदलाव, अब इतने फीसदी ही निकाल पाएंगे कैश

By अंजली चौहान | Updated: January 18, 2024 16:16 IST

नए नियमों के अनुसार, एनपीएस ग्राहक नियोक्ता के योगदान को छोड़कर अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते में अपने योगदान का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं निकाल सकते हैं।

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NPS Withdrawal Rules: पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत पेंशन निकासी के नए नियम पेश किए हैं। यह नियम 1 फरवरी, 2024 से लागू होंगे। नए नियमों के अनुसार, एनपीएस ग्राहक नियोक्ता के योगदान को छोड़कर अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते में अपने योगदान का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं निकाल सकते हैं। ग्राहक अपनी सदस्यता की अवधि के दौरान केवल तीन बार आंशिक निकासी कर सकते हैं।

आंशिक निकासी के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, ग्राहकों को कम से कम तीन वर्षों तक इस योजना का सदस्य होना चाहिए। एनपीएस आंशिक निकासी की अनुमति बच्चों की शिक्षा खर्च, शादी, घर निर्माण, या चिकित्सा आपात स्थिति जैसे उद्देश्यों के लिए है।

कब कर सकते हैं आंशिक निकासी 

- बच्चों के लिए विवाह के लिए कैश निकाल सकते हैं, चाहे वो गोद लिए बच्चे ही क्यों न हो।

- बच्चों के लिए उच्च शिक्षा व्यय के लिए एनपीएस खाते से निकासी कर सकते हैं। भले ही गोद लिया बच्चा क्यों न हो।

- नाम पर या संयुक्त स्वामित्व वाले आवासीय घर या फ्लैट की खरीद या निर्माण के लिए विड्रॉल संभव।

- निर्दिष्ट बीमारियों के लिए चिकित्सा व्यय, जैसे कि कैंसर, गुर्दे की विफलता, प्राथमिक फुफ्फुसीय धमनी उच्च रक्तचाप, मल्टीपल स्केलेरोसिस, प्रमुख अंग प्रत्यारोपण, कोरोनरी धमनी बाईपास ग्राफ्ट, और अन्य के लिए विड्रॉल संभव।

- विकलांगता या अक्षमता से उत्पन्न होने वाले चिकित्सा और आकस्मिक खर्च के लिए विड्रॉल कर सकते हैं। 

- कौशल विकास या री-स्किलिंग के लिए खर्च के लिए एनपीएस खाते से निकासी कर सकते हैं। 

- अपना उद्यम या कोई स्टार्ट-अप स्थापित करने के लिए किया गया खर्च के लिए एनपीएस खाते से निकासी कर सकते हैं। 

एनपीएस खाते से निकासी के क्या है नियम

- सब्सक्राइबर्स को शामिल होने की तारीख से कम से कम तीन साल तक एनपीएस का सदस्य होना चाहिए।

- आंशिक निकासी राशि ग्राहक के पेंशन खाते में उसके कुल योगदान (25%) के एक-चौथाई से अधिक नहीं होनी चाहिए।

- बाद की आंशिक निकासी के लिए, ग्राहक द्वारा पिछली आंशिक निकासी की तारीख से किए गए केवल वृद्धिशील योगदान की अनुमति दी जाएगी।

एनपीएस खाते से कैसे निकाल सकते हैं कैश?

सब्सक्राइबर्स को अपना निकासी अनुरोध अपने संबंधित सरकारी नोडल कार्यालय या उपस्थिति बिंदु के माध्यम से सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (सीआरए) को प्रस्तुत करना आवश्यक है। अनुरोध में निकासी के उद्देश्य को स्पष्ट करने वाली एक स्व-घोषणा शामिल होनी चाहिए।

अगर ग्राहक बीमार है तो उसके परिवार का सदस्य निकासी के लिए अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है। एक बार निकासी अनुरोध प्राप्त होने पर, प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस या सरकारी नोडल कार्यालय प्राप्तकर्ता की पहचान करेगा।

टॅग्स :NPSसेविंगsavingPension Fund Regulatory and Development Authority
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