एनपीएस अंशधारकों को जल्द मिलेगी चार बार निवेश प्रतिरूप में बदलाव की अनुमति
By भाषा | Published: December 28, 2021 10:10 PM2021-12-28T22:10:56+5:302021-12-28T22:10:56+5:30
नयी दिल्ली, 28 दिसंबर पेंशन कोष नियामक पीएफआरडीए के चेयरमैन सुप्रतिम बंद्योपाध्याय ने मंगलवार को कहा कि जल्दी ही नई पेंशन योजना (एनपीएस) योजना के ग्राहकों को एक वित्त वर्ष में निवेश प्रतिरूप में चार बार बदलाव की अनुमति दी जाएगी।
फिलहाल एनपीएस अंशधारकों को एक वित्त वर्ष में दो बार ही निवेश प्रतिरूप बदलाव करने की अनुमति है। इस सीमा को बढ़ाने की लंबे समय से मांग की जा रही थी।
बंद्योपाध्याय ने उद्योग मंडल एसोचैम के एनपीएस पर आयोजित वेबिनार में कहा, ‘‘फिलहाल अंशधारक एक साल में दो बार ही निवेश विकल्प बदल सकते हैं। जल्दी ही, हम इसे बढ़ाकर चार करने जा रहे हैं। हमारे पास इसे बढ़ाकर चार करने के कई अनुरोध आए हैं।’’
उन्होंने कहा कि पीएफआरडीए यह भी आगाह करना चाहेगा कि पेंशन कोष तैयार करने के लिए एनपीएस एक दीर्घकालिक निवेश (उत्पाद) है और इसे म्यूचुअल फंड योजना की तरह नहीं देखा जाना चाहिए।
अभी एनपीएस अंशधारकों को अपने निवेश सरकारी प्रतिभूतियों, बांड, अल्पकालीन बांड निवेश, शेयर और संबंधित निवेश जैसे विभिन्न उत्पादों में निवेश का विकल्प चुनने की अनुमति है।
बंद्योपाध्याय ने यह भी कहा कि पीएफआरडीए सेवानिवृत्ति के बाद अंशधारकों को निश्चित आय देने को लेकर एक परिवर्तनीय वित्तीय उत्पाद (एन्यूटी) पेश करना चाहता है, जिसका उद्देश्य उन्हें मुद्रास्फीति से बचाना है।
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