लाइव न्यूज़ :

स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना, आरबीआई ने लिया एक्शन, जानिए क्या है मामला

By लोकमत समाचार ब्यूरो | Updated: January 22, 2021 20:58 IST

स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर आर्थिक जुर्माना ‘भारतीय रिजर्व बैंक (धोखाधड़ी - वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थानों द्वारा वर्गीकरण और सूचित करना) दिशानिर्देश 2016’ के कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के चलते लगाया गया।

Open in App
ठळक मुद्दे31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019 को बैंक के सांविधिक निरीक्षण के दौरान चला।आरबीआई को धोखाधड़ी के बारे में बताने में देरी के लिए जुर्माना लगाया गया है।पेंशन की वसूली से संबंधित नियमों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और उसने इससे संबंधित अपने तीन परिपत्रों को वापस ले लिया गया है।

मुंबईः भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने धोखाधड़ी के बारे में उसे बताने में देरी के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर आर्थिक जुर्माना ‘भारतीय रिजर्व बैंक (धोखाधड़ी - वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थानों द्वारा वर्गीकरण और सूचित करना) दिशानिर्देश 2016’ के कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के चलते लगाया गया।

केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा, ‘‘आरबीआई को धोखाधड़ी के बारे में बताने में देरी के लिए जुर्माना लगाया गया है, जिसका पता 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019 को बैंक के सांविधिक निरीक्षण के दौरान चला।’’ इससे पहले स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को एक नोटिस जारी कर पूछा गया कि उन पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।

आरबीआई ने अतिरिक्त पेंशन वसूली पर तीन परिपत्र वापस लिए

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा कि अतिरिक्त या गलत तरीके से जारी की गई पेंशन की वसूली से संबंधित नियमों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और उसने इससे संबंधित अपने तीन परिपत्रों को वापस ले लिया गया है।

आरबीआई ने बैंकों से कहा कि वे पेंशनभोगियों को जारी की गई अतिरिक्त पेंशन की वसूली के लिए पेंशन की मंजूरी देने वाले प्राधिकरण से मार्गदर्शन लें। केंद्रीय बैंक ने एक अधिसूचना में कहा, ‘‘आरबीआई के संज्ञान में आया है कि पेंशनभोगियों को अतिरिक्त/ गलत पेंशन भुगतान की वसूली इस तरह की जा रही है, जो मौजूदा दिशानिर्देशों/ अदालती आदेशों के अनुसार नहीं है।’’

मामले की जांच करने के बाद आरबीआई ने अपने सरकार और बैंक खातों के विभाग द्वारा 1991 और 2016 में जारी तीन अधिसूचनाओं को गुरुवार को वापस ले लिया। अब किसी अतिरिक्त पेंशन की वसूली के लिए 2009 और 2015 में जारी परिपत्रों में दिए गए दिशानिर्देशों से बैंक निर्देशित होंगे।

टॅग्स :भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)मुंबई
Open in App

संबंधित खबरें

कारोबाररुपये की तेज छलांग! 2013 के बाद सबसे बड़ा उछाल

क्रिकेटचेन्नई सुपर किंग्सः 7500000 रुपये बनाम 28.4 करोड़?, सरफराज खान के सामने ढेर कार्तिक शर्मा-प्रशांत वीर, 3 मैच के बाद देखिए आंकड़े?

भारतमुंबई में IIMCAA कनेक्शन्स मीट, फिल्म निर्माता मनोज मौर्य की सिल्वर जुबली सम्मान से सम्मानित

भारतपश्चिम एशिया युद्धः ओमान तट के निकट ड्रोन बोट हमले में जान गंवाने वाले 25 वर्षीय नाविक दीक्षित सोलंकी का शव मुंबई लाया

क्राइम अलर्टरिजवान अहमद को दिल्ली पुलिस ने उठाया?, मोबाइल, लैपटॉप की जांच, 2017 मुंबई बम विस्फोट को लेकर कार्रवाई

कारोबार अधिक खबरें

कारोबारGold Rate Today: 6 अप्रैल 2026 को सोना हुआ सस्ता, 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 1,51,765 प्रति 10 ग्राम

कारोबारपश्चिम एशिया युद्ध के बीच जमकर गाड़ी खरीद कर लोग?, 2025-26 में 13.3 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 2,96,71,064?, जानिए दोपहिया वाहनों की संख्या

कारोबारलेह हवाई अड्डाः उड़ान की संख्या 8 से बढ़कर 18 किया?, रिकार्ड संख्या में पर्यटकों के आने के इंतजार में लद्दाख

कारोबारपल-पल बदलते रंग?, मौसम की मार और किसान परेशान?, आखिर क्या करें?

कारोबारअमेरिका-इजराइल और ईरान जंगः मरघट के चौकीदारों की नकेल कसिए!