मद्रास उच्च न्यायालय ने कराधान समितियों का गठन करने संबंधी निर्देश पर रोक लगाई

By भाषा | Updated: September 8, 2021 23:32 IST2021-09-08T23:32:01+5:302021-09-08T23:32:01+5:30

Madras High Court stays direction to set up taxation committees | मद्रास उच्च न्यायालय ने कराधान समितियों का गठन करने संबंधी निर्देश पर रोक लगाई

मद्रास उच्च न्यायालय ने कराधान समितियों का गठन करने संबंधी निर्देश पर रोक लगाई

चेन्नई, आठ सितंबर मद्रास उच्च न्यायालय ने एकल न्यायधीश के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमे राज्य सरकार को संबंधित जिला कलेक्टरों के नेतृत्व में प्रत्येक जिले में कराधान समिति गठित करने का निर्देश दिया गया था। यह मामला संपत्ति कर आकलन और उसके संग्रह से जुड़ा है।

नमक्कल जिले के एसएसएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की एक रिट याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करते हुए न्यायाधीश टी एस शिवगनम और न्यायाधीश सती कुमार सुकुमारा कुरुप की खंडपीठ ने सोमवार को यह रोक लगाई।

याचिका का निपटारा करते समय एकल न्यायाधीश एस एम सुब्रमण्यम ने इस साल 18 अगस्त को ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग को संबंधित जिला कलेक्टरों के नेतृत्व में प्रत्येक जिले में कराधान समिति गठित करने का निर्देश दिया था। वह किये गये संपत्ति कर आकलन की समीक्षा करेगी और उसकी सत्यता को परखेगी।

उन्होंने साथ ही कहा कि विभाग को संपत्ति कर चूककर्ताओं और बकाया राशि की सूची अपने अधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करने तथा कलेक्टर से इस संबंध में हो रही प्रगति की मासिक समीक्षा बैठकें करने का आदेश भी दिया था।

मद्रास उच्च न्यायालय ने एकल न्यायधीश की आदेश पर अमल को स्थगत करते हुये पीठ ने कहा कि एकल न्यायाधीश का निर्देश रिट याचिका के दायरे से बाहर हैं क्योंकि यह केवल एक रिट याचिका थी यह जनहित याचिका (पीआईएल) की प्रकृति में नहीं थी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Madras High Court stays direction to set up taxation committees

कारोबार से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे