ITR-U now open: अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए विंडो ऑपन, जानिए किसे फाइल करना होगा ITR-U
By अंजली चौहान | Updated: July 31, 2025 15:27 IST2025-07-31T15:26:55+5:302025-07-31T15:27:47+5:30
ITR-U now open: आयकर विभाग ने अब आकलन वर्ष (एवाई) 2021-22 और 2022-23 के लिए आईटीआर-1 और आईटीआर-2 फॉर्म का उपयोग करके अपडेटेड रिटर्न (आईटीआर-यू) दाखिल करना संभव बना दिया है।

ITR-U now open: अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए विंडो ऑपन, जानिए किसे फाइल करना होगा ITR-U
ITR-U now open: अगर आप पिछले कुछ सालों से अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करने से चूक गए हैं या उसमें कोई गलती कर बैठे हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। सरकार अब करदाताओं को पिछले आयकर रिटर्न को सही करने के लिए और समय दे रही है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने ITR-U दाखिल करने की समय सीमा को संबंधित मूल्यांकन वर्ष (Assessment Year - AY) के अंत से 24 महीने से बढ़ाकर 48 महीने कर दिया है।
यह बदलाव 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो गया है। इसका मतलब है कि आप पिछले कुछ मूल्यांकन वर्षों के लिए ITR-U फाइल कर सकते हैं।
आयकर विभाग ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, ""करदाताओं कृपया ध्यान दें! ITR-1 और ITR-2 के लिए AY 2021-22 और AY 2022-23 के लिए अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की सुविधा अब उपलब्ध है।"
ITR-U उन व्यक्तियों के लिए है जिन्होंने अपनी मूल ITR में कोई चूक की है, आय की रिपोर्ट करना भूल गए हैं, या अपनी आय को गलत श्रेणी में दर्ज किया है। यह विशेष रूप से उन मामलों में उपयोगी है जहां आयकर विभाग द्वारा विसंगति पाई गई है और आप दंड से बचना चाहते हैं।
ITR-U क्या है?
ITR-U का अर्थ है "अपडेटेड रिटर्न"। यह एक विशेष रिटर्न फॉर्म है जो करदाताओं को अपने पुराने आयकर रिटर्न को ठीक करने की सुविधा देता है, चाहे वह गलत घोषित आय हो, छूटी हुई आय हो, या फिर रिटर्न दाखिल ही न किया गया हो।
मान लीजिए कि आप कुछ ब्याज आय शामिल करना भूल गए या समय पर रिटर्न दाखिल नहीं किया—तो अब आप इसे ठीक करने के लिए ITR-U का उपयोग कर सकते हैं।
2025 में क्या बदला?
सबसे बड़ा बदलाव यह है कि आपको ITR-U दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। दो साल के बजाय, सरकार अब आपको संबंधित आकलन वर्ष की समाप्ति से चार साल का समय देती है।
उदाहरण के लिए, AY 2023-24 के लिए, अगर आप रिटर्न दाखिल करना भूल गए हैं, तो आपके पास अपना ITR-U जमा करने के लिए 1 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2026 तक का समय है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने ITR-U दाखिल करने की समय सीमा को संबंधित मूल्यांकन वर्ष (Assessment Year - AY) के अंत से 24 महीने से बढ़ाकर 48 महीने कर दिया है। यह बदलाव 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो गया है।
ITR-U क्यों दाखिल करें?
ITR-U उन करदाताओं को एक अवसर प्रदान करता है जिन्होंने अपनी मूल ITR में कोई गलती की है, जैसे:
आय की रिपोर्ट करना भूल गए।
आय को गलत श्रेणी में रिपोर्ट किया।
टीडीएस/टीसीएस डेटा में बेमेल।
अतिरिक्त आय का खुलासा।
पूंजीगत लाभ या अन्य आय का समाधान।
जैसा कि मैंने पहले बताया, ITR-U (Updated Income Tax Return) अब दाखिल करने के लिए उपलब्ध है। यह उन करदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा है जो पहले फाइल की गई अपनी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में किसी भी गलती को सुधारना चाहते हैं या किसी ऐसी आय का खुलासा करना चाहते हैं जिसे पहले शामिल नहीं किया गया था।
आपको ITR-U कब दाखिल करना चाहिए?
आपने अपनी मूल ITR में कुछ आय शामिल करना भूल गए हों।
आपने अपनी आय को गलत शीर्षक के तहत रिपोर्ट किया हो (जैसे पूंजीगत लाभ को वेतन आय के रूप में)।
आपने कर चोरी या अपर्याप्त आय रिपोर्टिंग के संबंध में आयकर विभाग से नोटिस प्राप्त किया हो।
आपके फॉर्म 26AS, AIS या TIS में कोई विसंगति हो जो आपकी फाइल की गई ITR से मेल न खाती हो।
अतिरिक्त कर भुगतान
ITR-U दाखिल करते समय आपको अतिरिक्त कर का भुगतान करना होगा। यह अतिरिक्त कर इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे मूल मूल्यांकन वर्ष के अंत से कितने समय बाद दाखिल कर रहे हैं:
12 महीने के भीतर: देय कर और ब्याज पर 25% अतिरिक्त कर।
12 से 24 महीने के बीच: देय कर और ब्याज पर 50% अतिरिक्त कर।
24 से 36 महीने के बीच: देय कर और ब्याज पर 60% अतिरिक्त कर।
36 से 48 महीने के बीच: देय कर और ब्याज पर 70% अतिरिक्त कर।