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ITR Status Check 2025: पैन कार्ड के यूज से कैसे चेक करें अपना ITR रिफंड स्टेट, फॉलो करें ये आसान स्टेप

By अंजली चौहान | Updated: September 4, 2025 05:05 IST

ITR Status Check 2025: आयकर विभाग ने ऑनलाइन टैक्स रिटर्न चेक करने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। रिफंड स्टेटस चेक करने के लिए आपको बस अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और पैन कार्ड आधार से लिंक करना होगा।

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ITR Status Check 2025: आयकर रिटर्न का समय चल रहा है इसलिए करदाताओं के लिए यह सत्यापित करना महत्वपूर्ण है कि उन्होंने अपना आयकर सफलतापूर्वक चुकाया है या नहीं। वे यह जाँच कर सकते हैं कि आयकर विभाग ने ITR को सफलतापूर्वक संसाधित और सत्यापित किया है या नहीं। ITR स्थिति की जाँच करके, करदाता कर दाखिल करने में आने वाली समस्याओं का आसानी से समाधान कर सकते हैं और त्रुटियों को जल्द से जल्द सुधारकर दंड से भी बच सकते हैं।

आयकर विभाग ने ऑनलाइन कर रिटर्न की जाँच करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। आपको केवल उपयोगकर्ता आईडी, पासवर्ड और पैन को आधार से लिंक करना होगा ताकि आप अपना रिफंड स्टेटस देख सकें।

पैन कार्ड से ऐसे आसानी के चेक करें अपना स्टेटस

पहला चरण: आयकर पोर्टल eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/ पर जाएँ।

दूसरा चरण: सही यूज़र आईडी और पासवर्ड भरकर अपने खाते में लॉग इन करें।

तीसरा चरण: 'ई-फाइल' टैब पर जाएँ और फिर 'आयकर रिटर्न' पर क्लिक करें, जिसके बाद 'फाइल किए गए रिटर्न देखें' विकल्प दिखाई देगा।

चौथा चरण: आपकी स्क्रीन पर आपके वर्तमान और पिछले आयकर रिटर्न की स्थिति दिखाई देगी।

पाँचवाँ चरण: अपने आयकर रिफंड की स्थिति जानने के लिए 'विवरण देखें' विकल्प पर जाएँ।

एनएसडीएल पोर्टल पर अपने रिफंड की स्थिति देखने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

पहला चरण: nsdl.com/oltas/refund-status-pan पर एनएसडीएल पोर्टल पर जाएँ।

दूसरा चरण: पैन विवरण सहित महत्वपूर्ण जानकारी भरें। ड्रॉप-डाउन मेनू से आकलन वर्ष चुनें और फिर कैप्चा कोड दर्ज करें।

तीसरा चरण: करदाता रिफंड (पैन) विकल्प में 'आगे बढ़ें' विकल्प पर क्लिक करें।

चौथा चरण: आपको उस पृष्ठ पर पुनः निर्देशित किया जाएगा जहाँ 'रिफंड स्थिति' दिखाई देगी।

अगर आप आयकर रिटर्न की स्थिति की जाँच करते हैं, तो निम्नलिखित परिदृश्य सामने आएंगे:

कर रिफंड सफलतापूर्वक संसाधित हो गया है।

आपके कर रिफंड का एक हिस्सा जारी कर दिया गया है।

विभाग द्वारा पूरी रिफंड राशि में संशोधन किया गया है।

कर रिफंड पूरा नहीं किया जा सका।

आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि

आयकर विभाग ने उन व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर तक बढ़ा दी है, जिन्हें अपने खातों का ऑडिट नहीं कराना है।

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