ITR Refund: कई टैक्सपेयर्स को आयकर विभाग से मिला अलर्ट मैसेज, जानिए आपको क्या करना होगा आगे?
By अंजली चौहान | Updated: December 25, 2025 11:19 IST2025-12-25T10:36:08+5:302025-12-25T11:19:18+5:30
Income Tax Refund: सरकार के "नॉन-इंट्रूसिव यूसेज ऑफ डेटा टू गाइड एंड इनेबल (NUDGE)" कैंपेन के तहत पहचाने गए टैक्सपेयर्स को SMS और ईमेल भेजे जा रहे हैं।

ITR Refund: कई टैक्सपेयर्स को आयकर विभाग से मिला अलर्ट मैसेज, जानिए आपको क्या करना होगा आगे?
Income Tax Refund: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई टैक्सपेयर्स को ईमेल और SMS अलर्ट भेजा है। जिसमें कहा गया है कि रिटर्न प्रोसेसिंग के दौरान मिली गड़बड़ियों के कारण उनका इनकम टैक्स रिफंड रोक दिया गया है। ऐसे कई टैक्सपेयर्स ने इस मुद्दे को इंटरनेट पर उठाया है, जवाब मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें पहले से सूचित नहीं किया गया था।
हालांकि, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने AY2025-16 के लिए रिवाइज्ड ITR फाइल करने के लिए भी कहा है, जिसकी डेडलाइन 31 दिसंबर, 2021 है।
गौरतलब है कि जिन टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिला है या जिन्होंने अपनी ओरिजिनल ITR फाइलिंग में कोई गलती या चूक की है, उन्हें रिवाइज्ड ITR फाइल करना होगा।
रिफंड री-इश्यू रिक्वेस्ट कैसे करें?
स्टेप 1: ‘ई-फाइलिंग’ पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर लॉग इन करें।
स्टेप 2: सर्विसेज मेनू पर जाएं और 'रिफंड री-इश्यू' पर क्लिक करें।
स्टेप 3: एक रिफंड री-इश्यू रिक्वेस्ट बनाएं। आपको उस असेसमेंट ईयर की डिटेल्स मिलेंगी जिसके लिए रिफंड फेल हो गया था।
स्टेप 4: असेसमेंट ईयर चुनें और जारी रखें पर क्लिक करें। अगली स्क्रीन पर, आपको बैंक की डिटेल्स मिलेंगी।
स्टेप 5: अगर बैंक वैलिडेटेड नहीं है तो उसे वैलिडेट करें। वैलिडेशन के बाद, उस बैंक को चुनें और रिक्वेस्ट सबमिट करें।
किसे रिवाइज्ड ITR फाइल करने की ज़रूरत नहीं है?
CBDT ने कहा है कि जिन टैक्सपेयर्स के डिडक्शन या छूट के दावे सही हैं और कानून के अनुसार किए गए हैं, उन्हें कोई और कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है।