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Income tax savings: 10 लाख की कमाई पर भी नहीं देना पड़ेगा 1 रुपये टैक्स, जानें क्या है पूरा मामला

By सतीश कुमार सिंह | Updated: January 10, 2022 18:00 IST

Income tax savings: एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। कोविड के कारण लगभग दो साल से महंगाई ने लोगों का बुरा हाल कर दिया है।

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ठळक मुद्दे निवेश पर आयकर छूट का लाभ उठा सकते हैं।आप 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये बचा सकते हैं। धारा 24बी के तहत 2 लाख के ब्याज पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं।

Income tax savings: इनकम टैक्स देने वाले के लिए खुशखबरी है। अगर आपकी सालाना सैलरी 10 लाख रुपये से ज्यादा है तो आपको अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार को दे रहे हैं। हालांकि, अगर आपको लगता है कि आपके पास टैक्स बचाने का कोई रास्ता नहीं है, तो आप गलत हैं।

अगर आपकी सैलरी 10.5 लाख रुपये सालाना है तो भी आपको एक रुपये का टैक्स नहीं देना होगा। आइए यहां आपको टैक्स बचाने के आसान तरीके बताते हैं। इसके लिए आपको बचत और खर्च को इस तरह रखना होगा कि आप इस पर मिलने वाली टैक्स छूट का पूरा फायदा उठा सकें।

मान लीजिए कि आपका वेतन 10,50,000 रुपये प्रति वर्ष है और आपकी आयु 60 वर्ष से कम है, इसका मतलब है कि आप 30% स्लैब के अंतर्गत आएंगे।

1. सबसे पहले आप स्टैंडर्ड कटौती के रूप में 50000 रुपये काट लें। 10,50,000-50,000 =रु 10,00,000। दायरे में 10 लाख आता है।

2. इसके बाद आप 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये बचा सकते हैं। इसमें आप दो बच्चों की ट्यूशन फीस के रूप में ईपीएफ, पीपीएफ, ईएलएसएस, एनएससी और सालाना 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर आयकर छूट का लाभ उठा सकते हैं। 10,000,000- 1,50,000 = रु.8,50,000 रुपये। टैक्स के दायरे में 8.5 लाख आता है।

3. अगर आप नेशनल पेंशन सिस्टम या NPS में सालाना 50,000 रुपये तक निवेश करते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80CCD (1B) के तहत आपको इनकम टैक्स में छूट मिल सकती है. 8,50,000-50,0000 = रु8,00,000। 8 लाख टैक्स दायरे में आ सकता है।

4. अगर आपने होम लोन लिया है तो आप इनकम टैक्स की धारा 24बी के तहत 2 लाख के ब्याज पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। 8,00,000-2,00,000 = रु.6,00,000

5.आयकर की धारा 80डी के तहत कोई व्यक्ति स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए 25,000 रुपये तक की कटौती का दावा कर सकता है, जिसमें पति या पत्नी, बच्चों और खुद के लिए स्वास्थ्य जांच की लागत शामिल है।

इसके अलावा अगर आप माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं तो आपको 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त छूट मिल सकती है। शर्त यह है कि माता-पिता वरिष्ठ नागरिक हों। 6,00,000-75,000 = रु.5,25,000

6. आयकर की धारा 80जी के तहत, आप संगठनों को दान या दान के रूप में दी गई राशि पर कर कटौती का दावा कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 25,000 रुपये का दान दिया है, तो आप उस पर टैक्स छूट ले सकते हैं। हालांकि, आपको दान या दान की पुष्टि करने के लिए दस्तावेज जमा करने होंगे। जिस संस्था को आप दान या दान करते हैं, उस संस्था से एक मुद्रांकित रसीद प्राप्त होनी चाहिए। यह उस दान का प्रमाण होगा जिसे कर कटौती के समय जमा करना होगा। 5,25,000-25,000 = रु.5,00,000

7. अब, आपको केवल 5 लाख रुपये की आय पर टैक्स देना होगा और आपकी टैक्स देनदारी 12,500 रुपये (2.5 लाख का 5%) होगी। लेकिन, चूंकि छूट 12,500 रुपये है, इसलिए उसे 5 लाख रुपये के स्लैब में शून्य कर भुगतान करना होगा।

कुल कर कटौती = 5,00,000

नेट इनकम = 5,00,000

टैक्स देनदारी = रु.0

टॅग्स :आयकरइनकम टैक्स रिटर्नभारत सरकारबजट 2022
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