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Income Tax Rules: क्या पत्नी के SIP निवेश पर पति को भरना होगा टैक्स? जान लें ये नियम

By अंजली चौहान | Updated: March 11, 2026 05:23 IST

Income Tax Rules: कर का भुगतान कौन करेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि पत्नी ने पति से पैसा कैसे लिया है। गिफ्ट या लोन, दोनों ही मामलों में आयकर नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है।

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Income Tax Rules: निवेश करने वालों के लिए एसआईपी आजकल एक पॉपुलर ट्रेंड है क्योंकि इससे अच्छा रिटर्न मिलता है। हालांकि, ये रिटर्न टैक्सेबल होते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर कोई पति अपनी पत्नी को 10,000 रुपये देता है और वह इसे SIP के तौर पर इस्तेमाल करती है, तो क्या उस रिटर्न पर टैक्स लगेगा? 

अगर आप भी इसका जवाब ढूंढ रहे हैं, तो आइए बताते हैं कि क्या टैक्स लगता है, और अगर लगता है, तो इसे देने की जिम्मेदारी किसकी है?

कपल्स अक्सर यह मान लेते हैं कि अपनी पत्नियों को दिया गया पैसा एक गिफ्ट है और टैक्स से फ्री है। हालांकि, यह कुछ हद तक ही सच है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 56(2)(vii) के तहत, अपनी पत्नियों को दिए गए गिफ्ट पर उनके इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) पर टैक्स से छूट मिलती है। हालांकि, अगर पत्नी उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करती है, तो उस इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाला रिटर्न टैक्सेबल होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस रिटर्न को पति की इनकम का हिस्सा मानता है और सेक्शन 64(1)(iv) के अनुसार इसे पति की इनकम में जोड़ा जाएगा और पति को इसे ITR में दिखाना होगा।

क्या पत्नी को भी टैक्स देना पड़ता है?

अगर पति अपनी पत्नी को पैसे देता है, तो उसे गिफ्ट या घर के खर्च के लिए माना जाता है; इस पर टैक्स नहीं लगता। हालांकि, अगर पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं और उससे कैपिटल गेन होता है, तो उसे पति की इनकम में जोड़ा जाता है। ऐसे में पत्नी को अलग से कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होती।

इस टेबल से समझें कि पति-पत्नी को कब टैक्स देना होगा।

कैश गिफ्ट-  टैक्स फ्री = पति अपनी पत्नी को कितनी भी रकम गिफ्ट कर सकता है, इस पर कोई ‘गिफ्ट टैक्स’ नहीं लगता।

गिफ्ट के पैसे इन्वेस्ट करना-  क्लबिंग लागू (हाँ) = अगर पत्नी गिफ्ट के पैसे कहीं इन्वेस्ट करती है और उस पर ब्याज मिलता है, तो वह ब्याज पति की इनकम में जोड़ा जाएगा।

प्रॉपर्टी का ट्रांसफर (बिना पेमेंट के) - क्लबिंग लागू (हाँ) = अगर पति पत्नी के नाम पर घर या शेयर ट्रांसफर करता है, तो उससे मिलने वाला किराया या डिविडेंड पति की इनकम माना जाएगा।

स्त्रीधन / पिन मनी-  टैक्स फ्री (नहीं) = घर के खर्च से बचाए गए पैसे को इन्वेस्ट करने पर मिलने वाला रिटर्न पत्नी की अपनी इनकम माना जाता है। 

प्रोफेशनल सैलरी-  शर्तों पर निर्भर करती है = अगर पत्नी पति की कंपनी में काम करती है तो सैलरी तभी मान्य होगी जब उसके पास उस काम की डिग्री या अनुभव हो।

कैपिटल गेन - क्लबिंग लागू (हां) = अगर पत्नी पति द्वारा गिफ्ट में दी गई प्रॉपर्टी को बेचकर प्रॉफिट कमाती है, तो वह प्रॉफिट पति के टैक्स रिटर्न में दिखेगा।

इनकम ऑन इनकम-  क्लबिंग लागू नहीं = अगर इन्वेस्टमेंट से कमाए गए इंटरेस्ट को कहीं और रीइन्वेस्ट किया जाता है, तो उस दूसरे इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम को पत्नी की अपनी इनकम माना जाएगा।

यह ध्यान देने वाली बात है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) से मिलने वाले रिटर्न कैपिटल गेन टैक्स के दायरे में आते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट इक्विटी म्यूचुअल फंड में है और पैसा एक साल से पहले निकाला जाता है, तो शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन (STCG) के तहत 15% टैक्स लगता है। अगर इन्वेस्टमेंट को एक साल से ज़्यादा समय तक रखा जाता है, तो लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन (LTCG) के तहत ₹1 लाख तक का गेन टैक्स-फ्री होता है। इससे ज़्यादा पर 10% टैक्स लगता है।

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