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अपने आईटीआर पर अधिकतम रिफंड पाने के लिए करें ये 5 चीजें, नहीं होगी कोई दिक्कत

By मनाली रस्तोगी | Updated: July 10, 2023 17:19 IST

जानिए वो टिप्स जिनका पालन आपको अपनी आयकर रिटर्न फाइलिंग से अधिकतम रिफंड सुनिश्चित करने के लिए करना चाहिए।

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ठळक मुद्देआपका आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2023 है।यदि भुगतान की गई कर राशि कर योग्य आय से अधिक है, तो आप रिफंड के लिए पात्र होंगे।आय, देनदारियों और निवेश का खुलासा करने के लिए सरकार के समक्ष अपना आईटीआर जमा करना महत्वपूर्ण है।

नई दिल्ली: आपका आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2023 है। यदि भुगतान की गई कर राशि कर योग्य आय से अधिक है, तो आप रिफंड के लिए पात्र होंगे। आय, देनदारियों और निवेश का खुलासा करने के लिए सरकार के समक्ष अपना आईटीआर जमा करना महत्वपूर्ण है। जानिए वो टिप्स जिनका पालन आपको अपनी आयकर रिटर्न फाइलिंग से अधिकतम रिफंड सुनिश्चित करने के लिए करना चाहिए।

समय पर अपना आईटीआर जमा करें 

समय सीमा से पहले अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना नितांत आवश्यक है। ऐसा करने से आप जुर्माने से बच जायेंगे और अधिकतम रिफंड प्राप्त कर सकेंगे।

सही कर व्यवस्था चुनें 

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान नई आयकर व्यवस्था की घोषणा की थी। मंत्री ने घोषणा की कि करदाता उस व्यवस्था का चयन करने में सक्षम होंगे जिसके तहत अपना आईटीआर दाखिल करना चाहते हैं। आपके लिए सही व्यवस्था का चयन करना महत्वपूर्ण है जो आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो।

अपना रिटर्न वेरीफाई करें 

दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर आयकर रिटर्न सत्यापित करना महत्वपूर्ण है। यदि रिटर्न सत्यापित नहीं है, तो इसे अमान्य माना जाएगा और समय सीमा समाप्त नहीं होने पर करदाता को नया आईटीआर दाखिल करना होगा। यदि समय सीमा समाप्त हो गई है, तो करदाता उस वित्तीय वर्ष के लिए रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएगा।

क्लेम डिडक्शन 

सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी), राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस), जीवन और चिकित्सा बीमा प्रीमियम और गृह ऋण ब्याज मानक कटौती के लिए पात्र हैं। आपको अधिकतम रिफंड के लिए इसका दावा करना चाहिए।

बैंक खाते को वेरीफाई करें 

पको अपने बैंक खाते को सत्यापित करना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि यह आयकर फाइलिंग ई-पोर्टल पर सही ढंग से सत्यापित है। आईटी विभाग अपने पोर्टल पर मान्य बैंक खाते में रिफंड जमा करता है।

टॅग्स :ITRइनकम टैक्स रिटर्नIncome Tax Return
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