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Income Tax Return Deadline Extension: 7.4 करोड़ जमा किए आयकर रिटर्न, जल्दी कीजिए, कुछ घंटे बाकी

By सतीश कुमार सिंह | Updated: September 16, 2025 12:59 IST

Income Tax Return Deadline Extension LIVE Updates: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा 15 सितंबर से बढ़ाकर 16 सितंबर 2025 कर दी है।

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ठळक मुद्देसोमवार देर रात एक बार फिर समयसीमा एक दिन के लिए बढ़ा दी।पिछले साल के 7.28 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया। आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए गए, जिसने एक नया रिकॉर्ड बनाया।

नई दिल्लीः केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ( Central Board of Direct Taxes) ने घोषणा की है कि 15 सितंबर तक 7.4 करोड़ से ज़्यादा आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए गए, जिसने एक नया रिकॉर्ड बनाया और पिछले साल के 7.28 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया। आयकर विभाग द्वारा 31 जुलाई की पुरानी समयसीमा को बढ़ाकर 15 सितंबर करने के बाद सीबीडीटी ने सोमवार देर रात एक बार फिर समयसीमा एक दिन के लिए बढ़ा दी। अगर आप आईटीआर 2025 दाखिल करने की आखिरी तारीख तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं, तो आपको न सिर्फ़ जुर्माना देना होगा।

बल्कि कई टैक्स लाभों से भी वंचित रहना पड़ेगा। पिछले साल, जब समयसीमा 31 जुलाई थी, तब लगभग 7.28 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए थे। इस बार 13 सितंबर तक 6 करोड़ आईटीआर दाखिल हो चुके हैं और विशेषज्ञों का मानना ​​है कि समयसीमा तक यह संख्या लगभग 8 करोड़ तक पहुँच सकती है। 

सीबीडीटी ने देर रात जारी बयान में कहा, ‘‘केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2025 से बढ़ाकर 16 सितंबर, 2025 करने का निर्णय लिया है।’’ सेवाओं में बदलाव को लेकर, ई-फाइलिंग पोर्टल 16 सितंबर 2025 को सुबह 12:00 बजे से 2:30 बजे तक रखरखाव स्तर पर रहेगा।

उल्लेखनीय है कि कई लोगों ने आयकर रिटर्न भरने में तकनीकी खामी की शिकायत की थी। उन शिकायतों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इस आशय को लेकर अधिसूचना अलग से जारी की जा रही है। यह बात इंटरनेट उपयोगकर्ताओं द्वारा पोर्टल पर गड़बड़ियों की शिकायत और समयसीमा बढ़ाने की मांग के बीच कही गई थी।

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