नई दिल्ली: भारत 1 अप्रैल, 2026 से इनकम टैक्स एक्ट, 2025 लागू करेगा। ड्राफ्ट रूल्स 2026 का मकसद टैक्स फाइलिंग और डॉक्यूमेंटेशन को आसान बनाना है। टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
सैलरी पाने वाले कर्मचारियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कई डॉक्यूमेंट्स को नए फॉर्म नंबर मिलेंगे। सैलरी टीडीएस सर्टिफिकेट, जो पहले फॉर्म 16 था, अब फॉर्म 130 हो जाएगा। सालाना टैक्स स्टेटमेंट, जो पहले फॉर्म 26AS था, अब फॉर्म 168 हो जाएगा। कर्मचारी ये फॉर्म खुद फाइल नहीं करते हैं।
हालांकि, पोर्टल से डाउनलोड करते समय या एम्प्लॉयर्स से लेते समय, लोगों को कन्फ्यूजन या मिसमैच की दिक्कतों से बचने के लिए नए नंबर ध्यान से चेक करने चाहिए। अगले फाइनेंशियल ईयर से नया कानून शुरू होने से पहले एम्प्लॉयर्स और एचआर टीमों को पेरोल सिस्टम को अपडेट करना होगा।
ऑडिट और बिज़नेस रिपोर्टिंग में बदलाव
पहले के अलग-अलग ऑडिट फॉर्म 3CA, 3CB और 3CD को मिलाकर एक फॉर्म 26 बनाया जाएगा। ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट फॉर्म 3CEB से फॉर्म 48 में शिफ्ट हो जाएगी। MAT सर्टिफिकेशन फॉर्म 29B से फॉर्म 66 में शिफ्ट हो जाएगा। कम्प्लायंस की ज़िम्मेदारी वही रहेगी। लेकिन ऑडिटर, कंसल्टेंट और कंपनियों को सॉफ्टवेयर, टेम्पलेट और फाइलिंग प्रोसेस को अपडेट करना होगा। 1 अप्रैल के बाद पुराने फॉर्म इस्तेमाल करने से सिस्टम में गलतियां हो सकती हैं या पूरे देश में डिपार्टमेंट सिस्टम में रिटर्न प्रोसेसिंग के दौरान अपने आप टैक्स नोटिस आ सकते हैं।
TDS, TCS और विदेशी फॉर्म में बदलाव
कई टीडीएस और टीसीएस रिटर्न फॉर्म को नए नंबर मिलेंगे। फॉर्म 24Q, फॉर्म 138 बन जाएगा। फॉर्म 26Q, फॉर्म 140 बन जाएगा। फॉर्म 27Q, फॉर्म 144 बन जाएगा। फॉर्म 27EQ, फॉर्म 143 बन जाएगा। शून्य या उससे कम टीसीएस एप्लीकेशन फॉर्म 13, फॉर्म 128 बन जाएगा।
विदेशी पैसे भेजने से जुड़े फॉर्म भी बदल जाएंगे। फॉर्म 10F, फॉर्म 41 बन जाएगा, फॉर्म 10FA, फॉर्म 42 बन जाएगा, फॉर्म 15CA, फॉर्म 145 बन जाएगा और फॉर्म 15CB ऑफिशियली फॉर्म 146 बन जाएगा।
चैरिटी और NGO कम्प्लायंस फॉर्म में बदलाव
चैरिटेबल ट्रस्ट और एनजीओ को भी नए फॉर्म नंबर मिलेंगे। फॉर्म 10A, फॉर्म 104 बन जाएगा। फॉर्म 10AB, फॉर्म 105 बन जाएगा। इनकम जमा करने की रिपोर्टिंग फॉर्म 10, फॉर्म 109 बन जाएगा। ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म 10B और 10BB, फॉर्म 112 बन जाएंगे।
डोनेशन डिस्क्लोजर सिस्टम भी बदलेगा। डोनी स्टेटमेंट फॉर्म 113 और डोनर सर्टिफिकेट फॉर्म 114 के तौर पर जारी किया जाएगा। ऑर्गनाइज़ेशन को हर साल 1 अप्रैल के बाद रिटर्न फाइल करने से पहले अकाउंटिंग सिस्टम को अपडेट करना होगा और फॉर्म नंबर ध्यान से चेक करने होंगे।