Haryana Government: हरियाणा में 24x7 घंटे खुल सकेंगे रेस्तरां, हरियाणा सरकार ने दी मंजूरी, जानें क्या होगा इसका फायदा!

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: July 6, 2023 03:08 PM2023-07-06T15:08:16+5:302023-07-06T15:09:57+5:30

Haryana Government: हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मंगलवार को राज्य भर के सभी रेस्तरां को चौबीसों घंटे खुले रहने की अनुमति दी। हरियाणा ऐसा करने वाला उत्तर भारत का एकमात्र राज्य बन गया।

Haryana Government Restaurants will be able to open 24x7 hours Haryana government given approval know what can be its effect became only state in North India do so | Haryana Government: हरियाणा में 24x7 घंटे खुल सकेंगे रेस्तरां, हरियाणा सरकार ने दी मंजूरी, जानें क्या होगा इसका फायदा!

सांकेतिक फोटो

Highlightsकर्मचारियों को खाद्य पदार्थ मुहैया कराकर धन कमाने में सफल होंगे।रेस्तरां को चौबीसों घटों संचालित करने की अनुमति देने के सरकार के फैसले से बहुत खुश हूं। डिब्बा बंद खाना खाने या ऑनलाइन ऑर्डर करने के बजाय देर रात रेस्तरां में खाना खा सकते हैं।

Haryana Government: हरियाणा सरकार ने राज्य में चौबीसों घंटे रेस्तरां के संचालन को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से गुरुग्राम के रेस्तरां मालिक बहुत खुश हैं और उन्हें उम्मीद है वे स्थानीय निवासियों और देर रात तक बहुराष्ट्रीय कंपनी (एमएनसी) में काम करने वाले कर्मचारियों को खाद्य पदार्थ मुहैया कराकर धन कमाने में सफल होंगे।

हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मंगलवार को राज्य भर के सभी रेस्तरां को चौबीसों घंटे खुले रहने की अनुमति दी। हरियाणा ऐसा करने वाला उत्तर भारत का एकमात्र राज्य बन गया। ‘साइबर हब एंड वर्ल्डमार्क’ में स्थित विइटनोम रेस्तरां के मालिक साहिल सांभी ने कहा "मैं राज्य में रेस्तरां को चौबीसों घटों संचालित करने की अनुमति देने के सरकार के फैसले से बहुत खुश हूं।

इससे कॉर्पोरेट कार्यालय में पूरे दिन काम करने वाले कर्मचारी और जिनकी शिफ्ट अंतरराष्ट्रीय समय के अनुसार होती है, उन्हें लाभ हो सकता है। वे लोग डिब्बा बंद खाना खाने या ऑनलाइन ऑर्डर करने के बजाय देर रात रेस्तरां में खाना खा सकते हैं।"

‘सिम्पैटिको हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड’ के निदेशक प्रियकांत गौतम ने कहा कि इससे रोजगार सृजन होगा और राज्य सरकार के निर्णय से ग्राहकों और रेस्तरां मालिकों दोनों को फायदा होगा। चौबीसों घंटे रेस्तरां खुले रखने के इच्छुक भोजनालयों को श्रम विभाग में पंजीकरण करवाना होगा।

पंजाब दुकान तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 के अन्य नियमों और शर्तों का पालन करना होगा। पिछले साल दिसंबर में, दिल्ली सरकार ने पांच और चार सितारा होटलों में रेस्तरां और बार को 24 घंटे संचालित करने की अनुमति दी थी। 

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