GST 2023: कॉरपोरेट समूह के सहायक कंपनियों को दी गई गारंटी पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लागू, वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना जारी किया, जानें वजह

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: October 27, 2023 04:43 PM2023-10-27T16:43:26+5:302023-10-27T16:44:10+5:30

GST 2023: जीएसटी परिषद ने इस महीने की शुरुआत में कॉरपोरेट गारंटी पर कराधान को लेकर स्पष्टीकरण दिया था और कहा था कि इस पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लागू होगा।

GST 2023 GST rate of 18 percent applicable guarantees given to subsidiaries of corporate groups Finance Ministry issued notification know reason | GST 2023: कॉरपोरेट समूह के सहायक कंपनियों को दी गई गारंटी पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लागू, वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना जारी किया, जानें वजह

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Highlightsकर विशेषज्ञों ने पिछले लेनदेन पर जीएसटी लागू होने को लेकर स्पष्टता मांगी थी।अधिसूचित करते हुए कहा कि कॉरपोरेट गारंटी पर कर अधिसूचना की तारीख से लागू होगा।बदलाव का 26 अक्टूबर से पहले हुए लेनदेन पर कोई असर नहीं होगा।

GST 2023: वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि कॉरपोरेट समूह के अपनी सहायक कंपनियों को दी गई गारंटी पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होगा। जीएसटी परिषद ने इस महीने की शुरुआत में कॉरपोरेट गारंटी पर कराधान को लेकर स्पष्टीकरण दिया था और कहा था कि इस पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लागू होगा।

इसके बाद कर विशेषज्ञों ने पिछले लेनदेन पर जीएसटी लागू होने को लेकर स्पष्टता मांगी थी। वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय जीएसटी नियमों में संशोधन को अधिसूचित करते हुए कहा कि कॉरपोरेट गारंटी पर कर अधिसूचना की तारीख से लागू होगा।

अधिसूचना में कहा गया कि मूल कंपनी ने जो गारंटी दी है, उस राशि के एक प्रतिशत या वास्तविक प्रतिफल में जो भी अधिक हो, उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा। एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि इस बदलाव का 26 अक्टूबर से पहले हुए लेनदेन पर कोई असर नहीं होगा।

Web Title: GST 2023 GST rate of 18 percent applicable guarantees given to subsidiaries of corporate groups Finance Ministry issued notification know reason

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