कोविड संबंधी सामानों, सेवाओं पर वित्त मंत्रालय ने रियायती जीएसटी दर अधिसूचित की

By भाषा | Published: June 15, 2021 06:32 PM2021-06-15T18:32:08+5:302021-06-15T18:32:08+5:30

Finance Ministry notifies concessional GST rate on Kovid related goods, services | कोविड संबंधी सामानों, सेवाओं पर वित्त मंत्रालय ने रियायती जीएसटी दर अधिसूचित की

कोविड संबंधी सामानों, सेवाओं पर वित्त मंत्रालय ने रियायती जीएसटी दर अधिसूचित की

नयी दिल्ली, 15 जून वित्त मंत्रालय ने कोविड महामारी के इलाज और उससे संबंधित सामग्री पर माल एवं सेवाकर (जीएसटी) की रियायती दर को अधिसूचित कर दिया। ये रियायती दरें 30 सितंबर 2021 तक लागू रहेंगी।

इसके साथ ही बीमारी से मरने वालों के दाह संस्कार के लिये तैयार विद्युत शवदाह गृहों के निर्माण, उनकी मरम्मत और रखरखाव के लिये किये गये कार्य अनुबंध पर पांच प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया जायेगा। इससे पहले इस तरह की सेवा पर 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया जाता रहा है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों को मिलाकर बनी जीएसटी परिषद ने 12 जून को हुई बैठक में कोविड-19 संबंधी दवाओं, जैसे कि रेमडेसिविर और टोसिलीजुमैब, के अलावा चिकित्सा आक्सीजन, आक्सीजन कसन्ट्रेटर्स और अन्य जरूरी सामानों पर जीएसटी दर में कटौती की थी।

वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने 14 जून को कोविड संबंधी सामानों जैसे कि हैंड सेनिटाइजर, पल्स आक्सीमीटर, बीआईपीएपी मशीन, परीक्षण किट, एम्बुलेंस और तापमान मापने वाले उपकरणों सहित 18 सामानों पर जीएसटी की घटी दर को अधिसूचित किया है।

ये रियायती दरें 30 सितंबर 2021 तक लागू रहेंगी।

परिषद ने 12 जून 2021 को हुई बैठक में कोविड के इलाज में काम आने वाली दवा टोसिलीजुमैब और ब्लैक फंगस की दवा अम्फोटेरिसिन- बी पर भी जीएसटी दर को पांच प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया। इसके साथ ही रेमडेसिविर और हेपारिन जैसी दवाओं पर भी जीएसटी दर को 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है।

जीएसटी परिषद ने एंबुलेंस पर भी जीएसटी दर को 28 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया। इसके साथ ही चिकित्सा ग्रेड आक्सीजन, आक्सीजन कंसन्ट्रेटर (व्यक्तिगत आयात सहित), वेंटीलेटर्स, बीआईपीएपी मशीन और हाईफ्लो नसल कन्नुला (एचएफएनसी) उपकरणों पर भी जीएसटी को 12 से घटाकर पांच प्रतिशत पर ला दिया गया है। कोविड परीक्षण किट, पल्स आक्सीमीटर (व्यक्तिगत आयात सहित) पर भी इसे 12 से घटाकर पांच प्रतिशत किया गया है। हैंड सेनिटाइजर, तापमान मापक उपकरण, गैस, बिद्युत शवदाह भट्टी पर भी जीएसटी दर को 18 से घटाकर पांच प्रतिशत पर लाया गया है।

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Web Title: Finance Ministry notifies concessional GST rate on Kovid related goods, services

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